बैंक CIBIL को क्यों दे रहे अपने ग्राहक की PAN व बैंकिंग डिटेल; हाईकोर्ट ने RBI से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट में 1 याचिका में कहा गया है कि बैंकों द्वारा ग्राहकों के पैन (PAN) और वित्तीय लेन-देन के आंकड़ों को ग्राहकों की बिना सहमति अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाई जाए.
ग्राहकों के स्थायी खाता संख्या (PAN) और अन्य लेन-देन को ट्रांसयूनियन सिबिल जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से साझा किया जा रहा है. (फोटो : PTI)
ग्राहकों के स्थायी खाता संख्या (PAN) और अन्य लेन-देन को ट्रांसयूनियन सिबिल जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से साझा किया जा रहा है. (फोटो : PTI)