GST : इस तारीख से सरल फॉर्म से दिया जा सकेगा रिटर्न, कर चोरों पर सरकार की नजर
मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले व्यापारियों को एक और सौगात दे सकती है.
माल एवं सेवा कर (GST) रिटर्न भरने के लिए नया सरलीकृत फॉर्म 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा. (फाइल फोटो)
माल एवं सेवा कर (GST) रिटर्न भरने के लिए नया सरलीकृत फॉर्म 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा. (फाइल फोटो)
मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले व्यापारियों को एक और सौगात दे सकती है. वह माल एवं सेवा कर (GST) रिटर्न भरने के लिए नया सरलीकृत फॉर्म 1 अप्रैल 2019 से लागू कर देगी. जीएसटी रिटर्न फॉर्म को लेकर व्यापारियों को कई तरह की शिकायतें हैं. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी रिटर्न फार्म के सरलीकृत रूप के मसौदे को जुलाई में सार्वजनिक तौर पर सुझाव एवं टिप्पणियों के लिये पेश किया था. ‘सहज’ और ‘सुगम’ पर संबंधित पक्षों से राय मांगी गई थी. ये फार्म जीएसटीआर- 3बी (संक्षिप्त बिक्री रिटर्न फार्म) और जीएसटीआर-1 (अंतिम बिक्री रिटर्न फार्म) का स्थान लेंगे.
जीएसटी चोरी करने वालों की पूरी जानकारी
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय की मानें सरकार जीएसटी कलेक्शन का बजटीय लक्ष्य प्राप्त कर लेगी. राजस्व विभाग को उन निकायों की जानकारी मिल रही है जो कर चोरी कर रहे हैं. सरकार को चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में जीएसटी से 7.76 लाख करोड़ प्राप्त हुए हैं. जबकि चालू वित्त वर्ष के लिये बजट में 13.48 लाख करोड़ रुपये जीएसटी के जरिये प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है. इस लिहाज से औसतन 1.12 लाख करोड़ रुपये प्रति माह जीएसटी मिलना चाहिए.
नवंबर में कम रही जीएसटी वसूली
नवंबर में जीएसटी वसूली 4000 करोड़ रुपये से पीछे रही है. राजस्व सचिव ने कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें कुछ और महीनों के आंकड़े देखने होंगे. लेकिन हमें भरोसा है कि हम लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे. हमारा मासिक लक्ष्य करीब एक लाख करोड़ रुपये है. हम इसे बढ़ाकर 1.10 लाख करोड़ रुपये करना चाहते हैं. नवंबर महीने में जीएसटी वसूली 97,637 करोड़ रुपये रही.
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जीएसटी परिषद की बैठक दिसंबर में
राजस्व सचिव ने बताया कि सरकार रिफंड प्रक्रिया को और बेहतर कर रही है और इसे पूरी तरह से ऑनलाइन एवं करदाताओं के अनुकूल बनाया जा रहा है. जीएसटी परिषद की अगली बैठक इसी महीने होगी.
एजेंसी इनपुट के साथ
03:43 PM IST