हेल्थ वर्कर्स से मारपीट करने पर होगी 7 साल तक की सजा, सरकार ने उठाया ये कदम
सरकार ने COVID19 की महामारी (Epidemic) की स्थिति के बीच स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 (Epidemic diseases act 1897) में संशोधन कर एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है. अध्यादेश के मुताबिक अब महामारी के दौरान सेवा दे रहे स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा के मामलों में कानून के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा.
सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून में किया बदलाव (फाइल फोटो)
सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून में किया बदलाव (फाइल फोटो)
देश में CoronaVirus महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों (Health workers) पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार (Indian government) ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने COVID19 की महामारी (Epidemic) की स्थिति के बीच स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 (Epidemic diseases act 1897) में संशोधन कर एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है. अध्यादेश के मुताबिक अब महामारी के दौरान सेवा दे रहे स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा के मामलों में कानून के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा.
सात साल तक हो सकती है सजा
सरकार की ओर से महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन और लाए गए अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर पर हमला गैर-जमानती (non-bailable) होगा. अगर डॉक्टर या स्वास्थकर्मी को गंभीर चोट आई तो आरोपी को 6 महीने से 7 साल तक की सजा दी जा सकती है. साथ ही आरोपी पर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र
गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से सभी राज्यों को पत्र लिख कर हेल्थ पेशेवरों, चिकित्सा कर्मचारियों और फ्रंट लाइन कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात कही है. वहीं किसी स्वास्थ्य कर्मी या कोरोना की लड़ाई में लगे किसी CovidWarriors,जिनकी मृत्यु #COVID19 से लड़ते हुए हुई है, के अंतिम संस्कार में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से कही ये बात
कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 से लड़ाई के बीच हालात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन (Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan) ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ब्लड बैंकों (Blood banks) में ब्लड की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कहा है. वहीं सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल ई-रक्त कोष (E-blood kosh) के जरिए सभी ब्लड बैंकों के वर्तमान स्टॉक के स्टेट्स की समीक्षा भी शरू कर दी है. वहीं भारतीय रेड क्रास (Indian Red Cross) ने दिल्ली में जरूरत मंद लोगों को ब्लड उपलब्ध कराने के लिए एक कंट्रोलरूम शुरू किया है.
शुरू किया गया कंट्रोल रूम
भारतीय रेड क्रॉस ने Delhi में जरूरत मंद लोगों को आपात स्थित में खून उपलब्ध कराने के लिए एक कंट्रोल रूम (Control room) शुरू किया है. इस कंट्रोल रूम को सप्ताह में सातों दिन और 24 घंटे चलाया जा रहा है. कोई भी जरूरत मंद व्यक्ति रेड क्रॉस की ओर से जारी किए गए हेल्पलाइन नम्बरों 011-23359379, 93199 82104, 93199 82105 पर संपर्क करके ब्लड ले सकता है. जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो भी इन कंट्रोल रूम से सपर्क कर ब्लड डोनेट कर सकते हैं.
06:23 PM IST