समय पर बिजली बिल का भुगतान करने पर मिलेगी छूट, सरकार ने किया ऐलान
30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप उपभोक्ताओं को देरी से भुगतान चार्ज में छूट दी जायेगी.
उत्तराखंड सरकार ने बिल भुगतान न कर पाने पर 30 जून तक बिजली कनेक्शन काटने पर भी रोक लगा दी है.
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उत्तराखंड सरकार ने बिल भुगतान न कर पाने पर 30 जून तक बिजली कनेक्शन काटने पर भी रोक लगा दी है.
उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने लॉकडाउन (Lockdown) में लोगों को बिजली बिल राहत (Discount on Electricity Bill) देने का ऐलान किया है. सरकार ने जहां बिजली बिल का देरी से भुगतान करने पर लगने वाली लेट पेमेंट फीस का माफ करने का फैसला किया है वहीं, समय पर बिल का पेमेंट करने पर बिल में एक फीसदी की छूट भी दी जाएगी.
लॉकडाउन में किसानों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को हो रही परेशानी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लेट पेमेंट चार्ज में छूट देने समेत कई अहम फैसले लिए हैं.
30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप उपभोक्ताओं को देरी से भुगतान चार्ज में छूट दी जायेगी. इससे करीब 20 हजार किसानों को लाभ होगा. इस छूट के 3.64 करोड रुपये का बोझ राज्य सरकार वहन करेगी.
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इसके अलावा, इंडस्ट्रीज और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च से मई 2020 तक की बिजली खपत के फिक्सड चार्ज और बिजली बिल की वसूली स्थगित की जा रही है. इसमें भी देरी से पेमेंट के चार्ज से छूट दी जाएगी. इससे 2.70 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा. इस पर आने वाले लगभग आठ करोड़ रुपये के भार को भी राज्य सरकार वहन करेगी.
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समय पर पेमेंट करने पर मिलेगी छूट
देय तिथि तक बिल का ऑनलाइन भुगतान करने वाले सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल की राशि में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी. जिसमें एचटी उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख तथा एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट दी जाएगी. इससे 25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा.
इसके अलावा, बिल भुगतान न कर पाने पर 30 जून तक बिजली कनेक्शन काटने पर भी रोक लगा दी गयी है.
08:25 PM IST