Voter ID कार्ड को लेकर बदला नियम, 17 साल की उम्र में ही कर सकेंगे आवेदन, जाने क्या है प्रोसेस
देश के युवा मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है. अब वोटर कार्ड (Voter Card) बनवाने के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं है, बल्कि 17 वर्ष की उम्र में भी वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकेंगे.
चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने देश की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. चुनाव आयोग (Election Commission) के निर्देश के मुताबिक, जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही अब वोटर आईडी के लिए युवा एक साल में तीन बार आवेदन कर सकते हैं.
Youngsters above 17 years of age can now apply in advance for having their names enrolled in Voter’s list and not necessarily have to await the pre-requisite criterion of attaining the age of 18 years on 1st January of a year: ECI pic.twitter.com/DhAi7NN1Zo
— ANI (@ANI) July 28, 2022
मतदाता पंजीकरण के लिए आधार नंबर
चुनाव आयोग ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पंजीकरण के समय आधार नंबर दे सकते हैं.मतदाता सूची में नाम जोड़ने के बाद प्रत्येक मतदाता को इपिक कार्ड जारी किया जाएगा.जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, वे भी 01 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करवा सकते हैं.इसके लिए नया फॉर्म 6 बी भरा जाएगा.
साल में तीन बार होगा आवेदन
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चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Rajiv Kumar) और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे (Anoop Chandra Pandey) ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने नए निर्देशों में कहा कि नागरिक अब एडवांस में अपना नाम वोटर लिस्ट (Voter List) में जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इसके लिए साल में तीन बार 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर वोटर आईडी के लिए आवेदन किया जा सकता है.
वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने की तैयारी
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार से लिंक करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके लिए 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक अभियान चलाया जाएगा. अभियान में वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर लेकर उसे आधार से लिंक किया जाएगा.
12:49 PM IST