Duplicate Voter ID Card: अगर फट गया है वोटर कार्ड या गुम हो गया है, तो ऐसे बनवाएं डुप्लीकेट वोटर आईडी
अगर आपका वोटर आई कार्ड खराब हो गया है, फट गया है या कहीं गुम हो गया है, तो परेशान न हों, आप डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. नए वोटर आईडी बनवाने की तुलना में डुप्लीकेट कार्ड की कॉपी निकलवाना आसान होता है.
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार, उसे चुनने का एक ही तरीका है और है वोटिंग. इसलिए हर भारतीय नागरिक को वोटिंग को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए ताकि देश के बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर सरकार का चुनाव किया जा सके. भारत में 18 साल या इससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है. लेकिन वोट देने के लिए वोटर आईडी का होना जरूरी है. भारत में इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में वोट डालते समय आपको वोटर आईडीकार्ड की जरूरत होगी.
अगर आपका वोटर आई कार्ड खराब हो गया है, फट गया है या कहीं गुम हो गया है, तो परेशान न हों, आप डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. नए वोटर आईडी बनवाने की तुलना में डुप्लीकेट कार्ड की कॉपी निकलवाना आसान होता है. इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता और न ही आपको कहीं जाने की जरूरत होती है. आप घर में बैठे-बैठे ही ये काम आसानी से कर सकते हैं. जानिए इसका क्या है तरीका.
इस तरह बनवाएं डुप्लीकेट वोटर आईडी
- डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट जाकर फॉर्म EPIC-002 की एक कॉपी डाउनलोड करें. ये फॉर्म फोटो वोटर आईडी कार्ड जारी के लिए होता है.
- इस फॉर्म को सावधानी से भरें. पासपोर्ट साइज फोटो, पता और पहचान का प्रमाण पत्र समेत मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें.
- आप डुप्लीकेट वोटर आईडी क्यों बनवा रहे हैं, इसका कारण भी आपको फॉर्म में बताना होगा. अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है चोरी हो गया है तो FIR की कॉपी भी अटैच करनी होगी.
- फॉर्म को भरने के बाद इसे अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराएं. इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा.
- आप इस नंबर की मदद से आप राज्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं यानी ये पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई कार्ड बना है या नहीं.
- एक बार जब आप अपना फॉर्म जमा कर देते हैं तो पहले इसे वेरिफाई किया जाता है, उसके बाद डुप्लीकेट कार्ड का प्रोसेस शुरू हो जाता है. वेरिफिकेशन के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा. इसके बाद आप स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास जाकर इसे ले सकते हैं.
ये भी है तरीका
अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी तरह की परेशानी है तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाकर आवेदन देना होता है. यहां दूसरा वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए वही EPIC-002 फॉर्म लेना होगा. इसमें अपने बारे में सारे डीटेल्स भरें, मांगे गए दस्तावेजों को अटैच करें. दस्तावेजों के वेरीफाई होने के बाद आपको दूसरा वोटर आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इसके कुछ दिन बाद आप निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से अपना दूसरा वोटर आई कार्ड ले सकते हैं.
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09:21 AM IST