दिल्ली सरकार ने दुकानों को लॉकडाउन से राहत देने पर कही ये बात, जानिए कौन सी दुकानें खुल सकेंगी
दिल्ली सरकार ने भी रविवार को स्पष्ट किया है कि वो भी उन्हीं दुकानों को खुलने की अनुमति देगी जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों में छूट दी गई है. हॉटस्पॉट इलाकों में किसी दुकान को छूट नहीं दी जाएगी.
लॉकडाउन से राहत पर दिल्ली सरकार ने कही ये बात (फाइल फोटो)
लॉकडाउन से राहत पर दिल्ली सरकार ने कही ये बात (फाइल फोटो)
देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया है. इस लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने शनिवार से सभी तरह की रजिस्टर्ड दुकानें (Registered Shops) खोलने की छूट दे दी है. गृह मंत्रालय की ओर से जिन दुकानों को छूट दी गई है उनमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान (Non-essential goods) की दुकानें शामिल हैं. दिल्ली सरकार ने भी रविवार को स्पष्ट किया है कि वो भी उन्हीं दुकानों को खुलने की अनुमति देगी जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों में छूट दी गई है. हॉटस्पॉट इलाकों में किसी दुकान को छूट नहीं दी जाएगी.
दिल्ली सरकार ने दुकानें खोलने पर कही ये बात
दिल्ली सरकार (Delhi government) ने लॉकडाउन के नियमों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत ही दिल्ली में दुकानें खोलने की छूट दी जाएगी.कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी. सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र ने कुछ दुकानों को खोलने की बात कही थी. हम भी इसी को लागू करेंगे. मेडिकल-ग्रॉसरी स्टोर, सब्जी-फल दुकान, दूध की दुकान खुली रहेंगी. वहीं, रिहायशी इलाकों में स्टेंडअलोन दुकानें भी खुलेंगी. कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट नहीं खुलेगा.
ये दुकानें खुल सकेंगी
गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि जारी किए गए आदेश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है. हालांकि, शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं. शहरी क्षेत्रों में, सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है. बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की छूट नहीं मिलेगी.
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ई कॉमर्स कंपनियों के लिए जारी किए गए निर्देश
गृहमंत्रालय की ओर से जारी किए गए स्पष्टिकरण में बताया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है. गौरतलब है कि गृह मंत्रालय की ओर से पहले 15 अप्रैल को जारी किए गए निर्देशों के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी चीजें भी बेचने की अनुमति दी गई थी बाद में इस छूट को वापस लेते हुए आदेश जारी किए गए थे कि ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान ही बेच सकेंगी.
नहीं खुलेंगी ये दुकानें
गृह मंत्रालय की ओर ये जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शराब की बिक्री के साथ-साथ उन सभी वस्तुओं की भी बिक्री प्रतिबंधित है, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है. प्रतिबंधित दुकानों को उन सभी क्षेत्रों, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, में खोलने की अनुमति नहीं है, जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
04:14 PM IST