लॉकडाउन में कारोबार करने के लिए चाहिए परमिशन! इस नंबर पर करें कॉल
लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं का आपूर्ति करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए दिल्ली में पास जारी किए जाएंगे.
दिल्ली में सरकार से परमिशन लेकर ही कोई वेंडर अपनी दुकान खोल सकता है.
दिल्ली में सरकार से परमिशन लेकर ही कोई वेंडर अपनी दुकान खोल सकता है.
कोरोनावायरस के संक्रमण (coronavirus outbreak) की रोकथाम के लिए देशभर में मंगलवार की रात 12 बजे से अगले 21 दिनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन (lockdown) रहेगा. लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में कैद रहेंगे. तमाम सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर, कंपनियां, उद्योग-धंधे बंद रहेंगे. रेल, हवाई और सड़क यातायात भी पूरी तरह से बंद रहेंगे. लेकिन इस दौरान किसी भी परिवार को जरूरी चीजों की कमी नहीं होने दी जाएगी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया हुआ 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बेहद जरूरी है.
उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के हर व्यक्ति को आश्वस्त करते हैं कि अगले 3 हफ्ते essential items की सप्लाई में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. इस मुश्किल समय लोगों की हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में लगे लोगों के पास तो उनके आई-कार्ड को ही उनका पास माना जाएगा. दूध वाले, सब्जी वाले, किराना का काम करने वाले लोगों को भी अपना काम करने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी होगी. ऐसे लोगों को दिल्ली सरकार ई-पास मुहैया कराएगी.
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ई-पास (E-Pass) के लिए दिल्ली सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. मुख्यमंत्री का कहना है कि 1031 नंबर पर कॉल करके जरूरी सेवा मुहैया में लगे लोगों को ई-पास जारी किया जाएगा.
दिल्ली सरकार (Delhi government) ने पुलिस की मदद हासिल करने के लिए एक और हेल्पलाइन नंबर 011- 23469536 जारी किया है.
08:00 PM IST