CAA Portal: किसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, कहां करना होगा अप्लाई, क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट; इस पोर्टल पर हर सवाल का जवाब
CAA Web Portal launch: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए मंगलवार को एक पोर्टल ‘लॉन्च’ (CAA Portal) किया है.
CAA Portal: किसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, कहां करना होगा अप्लाई, क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट; इस पोर्टल पर हर सवाल का जवाब
CAA Portal: किसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, कहां करना होगा अप्लाई, क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट; इस पोर्टल पर हर सवाल का जवाब
CAA Portal launched: भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम (The Citizenship (Amendment) Rules) के नियम 11 मार्च से लागू हो गए हैं. इसको लेकर आज गृह मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल लॉन्च (CAA Portal) किया है. इस पोर्टल पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा CAA के आवेदन के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप 'सीएए-2019' लॉन्च की जाएगी.
ये रहा वेबसाइट का आधिकारिक लिंक
https://indiancitizenshiponline.nic.in/Home/IndexHI#
CAA Portal launched: ऑनलाइन आवेदन शुरू
मंत्रालय ने अपने एक एक्स पोस्ट में बताया कि सरकार ने CAA-2019 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए नया पोर्टल http:// Indiancitizenshiponline.nic.in (CAA Portal) लॉन्च कर दिया है. CAA आवेदन के लिए जल्द ही मोबाइल ऐप 'सीएए-2019' (CAA-2019) भी लॉन्च की जाएगी.
The Citizenship (Amendment) Rules, 2024 under the CAA-2019 have been notified. A new portal has been launched, persons eligible under CAA-2019 can apply for citizenship on this portal https://t.co/Z0BFTYJi8t. (1/2)@HMOIndia @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 12, 2024
आइये, CAA-2019 के तहत आवेदन करने की सरल प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं.
आइये, CAA-2019 के तहत आवेदन करने की सरल प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं।@HMOIndia @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/R1LOFHFbyE
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 12, 2024
इस पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं आवेदन (How to Apply CAA citizenship)
गृह मंत्रालय की तरफ से पोर्टल पर https:/indiancitizenshiponline.nic.in. लॉन्च कर दिया गया है. 12 मार्च, 2024 को भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम लागू किया गया है. इसके एक दिन बाद आज 12 मार्च को पोर्टल जारी कर दिया गया है.
CAA Portal launched: क्या है CAA?
लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए सीएए-2019 को लागू करने का ऐलान कर दिया है. सीएए (CAA) नियमों के अधिसूचित होने के साथ, मोदी सरकार अब उक्त देशों से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी. इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं. सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे.
CAA Portal launched: शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता
सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. नागरिकता संशोधन कानून भाजपा के 2019 घोषणा पत्र का एक अभिन्न अंग था. इससे उत्पीड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा. लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है. इसके तहत अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
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CAA Portal launched: CAA को लेकर पूछे जाने वाले प्रश्न
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
सीएए के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 बी के तहत आवेदन करना होगा. यह आवेदन ऑनलाइन वेब-साईट - https://indiancitizenshiponline.nic.in और मोबाइल एप्लिकेशन CAA-2019 पर उपलब्ध है.
CAA, 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?
अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति :-
(i) जिन्होंने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया; और
(ii) जिसे पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3(2)(सी) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश से छूट दी गई है।
CAA, 2019 (धारा 6 बी) के तहत नागरिकता आवेदन जमा करने की प्रक्रिया क्या है?
आवेदक को नामित अधिकारी (D.O.) के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा. इस प्रयोजन के लिए, आवेदक https://indiancitizenshiponline.nic.in एवं मोबाइल एप्लिकेशन CAA-2019 पर किया जा सकता है.
मैं एक विदेशी हूं और भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूं। क्या मुझे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कैसे और कहां आवेदन करना चाहिए?
कृपया गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.indiancitizenshiponline.nic.in पर जाएं। आप उसमें उल्लिखित नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और धारा 6 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपनी पात्रता सत्यापित कर सकते हैं और संबंधित फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
मुझे नागरिकता आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कहां जमा करनी चाहिए?
ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त (यहां इसके बाद जिला कलेक्टर के रूप में संदर्भित) के कार्यालय में जमा करना होगा जहां आवेदक सामान्य रूप से निवासी है. यदि आवेदक भारत से बाहर रह रहा है, तो आवेदन का प्रिंट आउट भारत के महावाणिज्य दूत ( Casulte General) को जमा करना होगा.
मुझे अपने नागरिकता आवेदन की प्रगति/स्थिति के बारे में कैसे पता चलेगा?
आप अपने आवेदन की स्थिति गृह मंत्रालय की वेबसाइट www. Indiancitizenshiponline.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, आपको प्रगति के बारे में ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा.
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा?
जिला कलेक्टर के कार्यालय में आवेदन जमा करने के बाद, उस पर नागरिकता नियम, 2009 के नियम 12 के अनुसार और उसमे उल्लेखित समयसीमा के अनुसार कार्रवाई की जाती है. केंद्र सरकार/सक्षम प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की उपुक्तिता और सुरक्षा रिपोर्ट की उपलब्धता के आधार पर मामलों को निपटान करती/ करता है.
मैं गृह मंत्रालय की वेबसाइट Indiancitizenshiponline.nic.in पर फॉर्म भरने में असमर्थ हूं. सहायता के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
कृपया गृह मंत्रालय हेल्पडेस्क से ईमेल पर संपर्क करें: support.ctznoci@mha.gov. in
CAA Web Portal launched: ये लोग CAA कर सकते हैं आवेदन
- भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय मूल का व्यक्ति.
- भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से विवाह किया है.
- भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए वह व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, की नाबालिग संतान है.
- भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं.
- भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति जो या माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था.
- एक व्यक्ति जो भारत के प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर (OCI) के रूप में पंजीकृत है.
आवेदन के लिए लगेंगे इतने रुपये
आवेदक उपरोक्त संबंधित फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है. फॉर्म में मांगे सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. इसके आवेदन के लिए आपको 50/- रुपये के शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. आवेदन चरण में ही, आवेदक पंजीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है. प्रमाणपत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति आवेदक को तभी जारी की जाएगी जब उसने आवेदन चरण में इसका विकल्प चुना हो. आवेदन जमा करने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक पावती(Acknowledgement) आवेदक को उपलब्ध हो जायेगी.आवेदन जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों के पास अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए.
आवेदक को नागरिकता प्रमाणपत्र कैसे जारी किया जाएगा?
आवेदक जिसने पंजीकरण या प्राकृतिक करण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन किया है, उसे पंजीकरण का डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. पंजीकरण या देशीयकरण के प्रमाण पत्र की ट्रांसफर कॉपी केवल तभी जारी की जाएगी जब आवेदक ने आवेदन चरण में इसका विकल्प चुना हो और इसे आवेदक द्वारा अधिकार प्राप्त समिति के कार्यालय अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में स्थित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक (जनगणना संचालन) के कार्यालय से प्राप्त करना होगा.
CAA Web Portal launched: यहां से ले सकते हैं मदद
किसी भी मदद के लिए आप support.ctznoci@mha@gov@in पर जा सकते हैं. इसके अलावा आप +91-11-23070167 नंबर पर कॉल कर सकते हैं.
08:43 AM IST