दवाओं की आनलाइन बिक्री पर 6 फरवरी तक रोक, यह है कारण

दिल्ली हाईकोर्ट ने आनलाइन फार्मेसी द्वारा दवाओं और नुस्खे वाली औषधियों की बिक्री पर स्थगन को हटाने से इनकार कर दिया.
दवाओं की आनलाइन बिक्री पर 6 फरवरी तक रोक, यह है कारण

वकील ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की इकाइयों के लिए अभी नियम बनाए जाने हैं. (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने आनलाइन फार्मेसी द्वारा दवाओं और नुस्खे वाली औषधियों की बिक्री पर स्थगन को हटाने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख छह फरवरी तक यह रोक बनी रहेगी. केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की इकाइयों के लिए अभी नियम बनाए जाने हैं.

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा, ‘‘सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में जिस मजबूती से अपनी बात रखी है और साथ ही विभिन्न समितियों की रिपोर्टों तथा यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि सांविधिक नियम अभी बनाए जाने है, हम अंतरिम आदेश में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं.’’

केंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस बारे में नियम बना रही है. सुनवाई के दौरान एक आनलाइन फार्मेसी ने अदालत को सूचित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक को हटा दिया है. दवाओं की आनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों ने अदालत से दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक हटाने की अपील करते हुए कहा कि उनके पास लाइसेंस है और वे किसी भी दवा की बिक्री गैरकानूनी तरीके से नहीं करती हैं.

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एजेंसी इनपुट के साथ

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