FLIPKART-अमेजन पर बिक रहे नकली कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, सरकार ने की जोरदार खिंचाई
अगर आप स्कीन क्रीम, बाल झड़ने से रोकने का लोशन या अन्य कॉस्मेटिक (सौंदर्य प्रसाधन) उत्पादों की ऑनलाइन खरीदारी करती हैं तो जरा सावधान!
अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर नकली व मिलावटी कास्मेटिक्स उत्पाद बिक रहे हैं. (फोटो : जी न्यूज)
अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर नकली व मिलावटी कास्मेटिक्स उत्पाद बिक रहे हैं. (फोटो : जी न्यूज)
अगर आप स्कीन क्रीम, बाल झड़ने से रोकने का लोशन या अन्य कॉस्मेटिक (सौंदर्य प्रसाधन) उत्पादों की ऑनलाइन खरीदारी करती हैं तो जरा सावधान! एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर नकली व मिलावटी कास्मेटिक्स उत्पाद बिक रहे हैं. इन ई-कॉमर्स कंपनियों ने ड्रग रेगुलेटर के साथ बैठक में यह सुनिश्चित किया है कि वे अनरेगुलेटेड और फेक कॉस्मेटिक्स उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म से बेचना बंद करेंगी. फेक कॉस्मेटिक्स उत्पादों की बिक्री का खुलासा ड्रग नियामक की जांच में हुआ है.
जांच में पता चला कि कुछ व्यापारी अवैध तरीके से इंपोर्टेड सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद इन ई-शॉपिंग वेबसाइट पर बेच रहे हैं. ऑनलाइन रिटेलर्स के प्रतिनिधियों ने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया (DCGI) के साथ हाल में हुई बैठक में इस बात पर सहमति जताई कि वह अब ऐसे कॉस्मेटिक्स उत्पाद की बिक्री करेंगे जो भारतीय नियमन पर खरे उतरते हों. इन ऑनलाइन रिटेल स्टोर को अक्टूबर में नोटिस जारी हुआ था. यह नोटिस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधानों के उल्लंघन के तहत जारी हुआ.
कौन-कौन से उत्पाद हैं मिलावटी
लाइव मिंट की खबर के अनुसार डीसीजीआई ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए मिलावटी कॉस्मेटिक्स उत्पादों की बिक्री हो रही है. इन उत्पादों में सेल आधारित कॉस्मेटिक्स, सिरम, स्किन व्हाइटनिंग क्रीम, एंटी हेयर लॉस सॉल्यूशन, ग्लूटाथियॉन इंजेक्शन और हाईलॉरॉनिक एसिड फिलर इंजेक्शन शामिल हैं.
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क्या हो रही थी मिलावट
ड्रग नियामक के अधिकारियों ने कहा कि कई कॉस्मेटिक्स उत्पादों में ऐसे रसायन मिले हैं, जिनका मानव शरीर पर इस्तेमाल घातक हो सकता है. ये उत्पाद त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं. नियामक ने अमेजन और फ्लिपकार्ट को चेतावनी दी है कि अगर ऐसे उत्पादों की बिक्री तुरंत नहीं रोकी गई तो उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
रिटेलर को देना होगा कॉस्मेटिक सेलर का नाम
ड्रग नियामक ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट को ताकीद की है कि वह कॉस्मेटिक सेलर का लाइसेंस नंबर, इंपोर्टर का नाम और लाइसेंस की वैलिडिटी तक वेबसाइट पर डालें. डीसीजीआई के ई इश्वरा रेड्डी ने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट अपने सिस्टम को दुरुस्त करेंगी. वे ऐसे नकली और मिलावटी उत्पादों को अपनी साइट से हटाएंगी. साथ ही ऐसे व्यापारियों से अलग एग्रीमेंट करेंगी ताकि नकली कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री बंद की जा सके.
01:02 PM IST