सरकार ने बताया कौन सी दुकानें लॉकडाउन में खुलेंगी कौन सी नहीं, शराब की दुकानों को लेकर कही ये बात
सरकार ने शनिवार से सभी तरह की रजिस्टर्ड दुकानें (Registered Shops) खोलने की छूट दे दी है. गृह मंत्रालय ने स्पष्टिकरण जारी कर के बताया है कि लॉकडाउन के दौरान किन दुकानों को खोला जा सकता है और किन दुकानों को नहीं खोला जा सकता है.
सरकार ने सभी तरह की दुकानें खोलने के जारी किए निर्देश (फाइल फोटो)
सरकार ने सभी तरह की दुकानें खोलने के जारी किए निर्देश (फाइल फोटो)
देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया है. इस लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. सरकार ने शनिवार से सभी तरह की रजिस्टर्ड दुकानें (Registered Shops) खोलने की छूट दे दी है. गृह मंत्रालय ने स्पष्टिकरण जारी कर के बताया है कि लॉकडाउन के दौरान किन दुकानों को खोला जा सकता है और किन दुकानों को नहीं खोला जा सकता है. गृह मंत्रालय की ओर से जिन दुकानों को छूट दी गई है उनमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान (Non-essential goods) की दुकानें शामिल हैं. इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. लेकिन शॉपिंग मॉल्स (Shopping malls)और मार्केट कांप्लेक्स में दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है.
ये दुकानें खुल सकेंगी
गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि जारी किए गए आदेश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है. हालांकि, शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं. शहरी क्षेत्रों में, सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है. बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की छूट नहीं मिलेगी.
ई कॉमर्स कंपनियों के लिए जारी किए गए निर्देश
गृहमंत्रालय की ओर से जारी किए गए स्पष्टिकरण में बताया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है. गौरतलब है कि गृह मंत्रालय की ओर से पहले 15 अप्रैल को जारी किए गए निर्देशों के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी चीजें भी बेचने की अनुमति दी गई थी बाद में इस छूट को वापस लेते हुए आदेश जारी किए गए थे कि ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान ही बेच सकेंगी.
TRENDING NOW
नहीं खुलेंगी ये दुकानें
गृह मंत्रालय की ओर ये जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शराब की बिक्री के साथ-साथ उन सभी वस्तुओं की भी बिक्री प्रतिबंधित है, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है. प्रतिबंधित दुकानों को उन सभी क्षेत्रों, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, में खोलने की अनुमति नहीं है, जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
VT
02:08 PM IST