जीएसटी में कटौती का लाभ ग्राहक तक नहीं पहुंचाने पर लगेगा जुर्माना : एनएए
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण (एनएए) ने सोमवार को कहा कि जीएसटी दर में कटौती का लाभ वस्तुओं की बिक्री पर नहीं देने को लेकर आपूर्तिकर्ता इसके लिये जवाबदेह होंगे और उन्हें जुर्माना देना होगा. एनएए का अपनी तरह का यह पहला आदेश है.
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण ने कहा कि जीएसटी में कमी का लाभ ग्राहकों को नहीं देने पर जुर्माना लगेगा (फाइल फोटो)
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण ने कहा कि जीएसटी में कमी का लाभ ग्राहकों को नहीं देने पर जुर्माना लगेगा (फाइल फोटो)