GST रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए जरूरी खबर, आपको मिलेगी अब ये सुविधाएं
GST return: जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि नई सुविधा करदाताओं को इन दोनों देनदारियों को एक ही जगह पर देखने में सक्षम बनाती है, जिनकी तुलना की जा सकती है. इससे करदाता जीएसटी पोर्टल पर उनके द्वारा फाइल दोनों फॉर्म के बीच किसी भी तरह के अंतर को देख सकेंगे.
सांकेतिक फोटो
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जीएसटी नेटवर्क ने मंगलवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत कारोबारी इकाइयां अब अंतिम और संक्षिप्त विवरण के साथ भरे गए बिक्री रिटर्न फॉर्म में घोषित कर देनदारी और उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं. जीएसटीएन, नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराता है. जीएसटीएन ने अंतिम बिक्री रिटर्न (जीएसटीआर-1) में घोषित कर देनदारी को देखने और डाउनलोड करने की सुविधा दी है. साथ ही संक्षिप्त बिक्री रिटर्न (जीएसटीआर-3 बी) में घोषित और भुगतान किए गए कर से जुड़े आंकड़े देखने की भी सुविधा दी है.
देनदारी को एक ही जगह पर दिखा सकेंगे
किसी भी महीने के लिए जीएसटीआर-1 अगले महीने की 11 तारीख तक भरी जा सकती है. कारोबारियों को जीएसटीआर-3 बी रिटर्न और कर भुगतान हर महीने की 20 तारीख तक करना होता है. जीएसटीएन ने बयान में कहा कि चूंकि जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3 बी अलग-अलग भरे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी सुविधा की जरूरत है जो दोनों फॉर्म में घोषित कर देनदारी को एक ही जगह पर दिखा सके.
किसी भी तरह के अंतर को देख सकेंगे
जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि नई सुविधा करदाताओं को इन दोनों देनदारियों को एक ही जगह पर देखने में सक्षम बनाती है, जिनकी तुलना की जा सकती है. इससे करदाता जीएसटी पोर्टल पर उनके द्वारा फाइल दोनों फॉर्म के बीच किसी भी तरह के अंतर को देख सकेंगे.
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जीएसटीएन ने करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के आंकड़ों के बारे में जानकारी लेने की सुविधा दी है. इससे वह जीएसटीआर-3 बी में घोषित कर देनदारी जीएसटीआर 2 ए में अर्जित दावे का पता कर सकता है. जीएसटीआर -2 ए आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा किए रिटर्न पर आधारित होता है.
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09:00 PM IST