टैक्स चोरों पर मोदी सरकार का शिकंजा, GST रिटर्न नहीं भरा तो पड़ेगा महंगा.. बहुत महंगा
दरअसल, मोदी सरकार जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है. समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारियों पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है.
लगातार दो बार रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी अपना ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे.
लगातार दो बार रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी अपना ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे.
टैक्स चोरी करने वाले या सोचने वाले सावधान हो जाएं. मोदी सरकार जल्द ही बड़ा एक्शन लेने जा रही है. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. टैक्स चोरों पर मोदी सरकार का हंटर कभी भी पड़ सकता है. दरअसल, मोदी सरकार जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है. समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारियों पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है.
GST रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. मोदी सरकार की तैयार योजना के मुताबिक, लगातार दो बार रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी अपना ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे. साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन (Registration) भी कैंसिल किया जाएगा. दरअसल, पिछले कुछ महीनों में अनुमान से कम GST कलेक्शन हुआ है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम (CBIC) ने सभी जोनल ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि रिटर्न नहीं भरने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए.
GST और सेंट्रल एक्साइज के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के मुंबई ऑफिस से फील्ड ऑफिसर्स को भी निर्देश जारी किए गए हैं. आदेश के मुताबिक, सभी फील्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि GST रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्ती की जा रही है या नहीं. हाल ही में CBIC चीफ पी.के.दास ने GST रजिस्ट्रेशन में नियम का पालन नहीं करने को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की थी. इसके बाद ही से तमाम आला अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं. इसके बाद सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है.
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CBIC चीफ ने प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और GST और कस्टम के चीफ कमिश्नर के साथ 13 नवंबर को एक वीडियो कांफ्रेंसिंग में उन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर नाखुशी जताई थी, जिन्होंने पिछले 6 या उससे ज्यादा महीनों से रिटर्न फाइल नहीं किया है. साथ ही इनके खिलाफ CGST एक्ट के सेक्शन 29 के तहत कार्रवाई नहीं हुई है.
मुंबई जोन के एडिशनल कमिश्नर सुखजीत कुमार ने सभी फील्ड ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के खिलाफ तुरन्त एक्शन लिया जाना चाहिए. 25 नवंबर तक इन सभी पर कार्रवाई की जानी चाहिए.
हालांकि, GST काउंसिल के इस फैसले को जून से लागू किया जाना था. कारोबारियों की दिक्कतों के कारण सरकार इसे टालती जा रही थी, लेकिन अब दिक्कतें दूर हो चुकी हैं. सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय अगले हफ्ते इसको लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है. बता दें, 8 नवंबर 2019 तक देश में 22 लाख कारोबारियों ने रिटर्न नहीं भरा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले महीने से जीएसटी कलेक्शन में तेजी की उम्मीद जताई है.
AMRG एंड एसोसिएट के सीनियर पार्टनर रजत मोहन के मुताबिक, GST कानून में लगातार रिटर्न फाइल नहीं करने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रावधान है. रजत के मुताबिक, सरकार को ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए जिससे रिटर्न फाइल नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन खुद ही कैंसिल हो जाए.
03:18 PM IST