GST स्लैब में हो सकता है बड़ा बदलाव, 5% दरों को बढ़ाकर किया जा सकता है 8 फीसदी
GST Slabs: जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में टैक्स स्लैब्स की दरों में बदलाव करने पर विचार कर सकती है. जीएसटी की सबसे कम दर 5 फीसद को बढ़ाकर 8 फीसदी किया जा सकता है.
जीएसटी दरों को किया जा सकता है युक्तिसंगत. (Source: Reuters)
जीएसटी दरों को किया जा सकता है युक्तिसंगत. (Source: Reuters)
GST Slabs: देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की दरों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है. जीएसटी परिषद (GST Council) अपनी अगली बैठक में जीएसटी की सबसे कम टैक्स स्लैब को 5 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी करने पर विचार कर सकती है. इसके साथ ही जीएसटी व्यवस्था में छूट की सूची को कम सकती हैं. परिषद रेवेन्यू बढ़ाने और राज्यों की निर्भरता को कम करने पर भी देखेगी.
टैक्स स्लैब में होगा बदलाव
राज्यों के वित्त मंत्रियों का पैनल इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट परिषद को सौंप सकते हैं, जिसमें सबसे कम टैक्स स्लैब को बढ़ाने और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने सहित रेवेन्यू बढ़ाने के लिए विभिन्न कदमों का सुझाव दिया गया है.
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वर्तमान में जीएसटी टैक्सी की एक चार स्तरीय व्यवस्था है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता है.
क्या है मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर
जीएसटी की सरंचना में आवश्यक वस्तुओ पर या तो टैक्स की छूट रहती है, या कम टैक्स लगाया जाता है. जबकि लग्जरी वस्तुओं पर सबसे अधिक टैक्स लगाया जाता है. लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स (Luxury and sin goods) पर सबसे अधिक 28 फीसदी की दर से टैक्स और सेस लगाया जाता है. इस सेस कलेक्शन का उपयोग जीएसटी रोलआउट होने के कारण राज्यों के रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है.
रेवेन्यू में आएगा 1.50 लाख करोड़ रुपये का इजाफा
सूत्रों के मुताबिक, GoM 5 फीसदी टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 8 फीसदी तक करने का प्रस्ताव कर सकता है. इससे सालाना 1.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवेन्यू प्राप्त होगा. गणना के अनुसार, सबसे निचले स्लैब में 1 फीसदी की वृद्धि, जिसमें मुख्य रूप से पैकेज्ड फूड शामिल हैं, से सालाना 50,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त होता है.
इसके साथ जीएसटी दरों को युक्तिसंगत करने के लिए GoM 3 स्तरीय टैक्स व्यवस्था पर भी विचार कर रही है. जिसमें 8, 18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो सभी वस्तुओं और सेवाओं जिन पर अभी 12 फीसदी की दर से टैक्स लगता है, उनपर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
इसके साथ ही उन वस्तुओं की संख्या को भी कम करने का प्रस्ताव करेगा, जिन्हें GST से छूट दी गई है. वर्तमान में अनपैक्ड फूड और अनब्रांडेड फूड और डेयरी वस्तुओं को GST से छूट दी गई है.
इसी महीने जीएसटी परिषद कर सकती है चर्चा
पीटीआई की खबर के मुताबिक, इस महीने अंत या अगले महीने की शुरुआत में होने वाले जीएसटी परिषद की बैठक में GoM की रिपोर्ट पर चर्चा और राज्यो के रेवेन्यू की स्थिति पर चर्चा करने की उम्मीद है.
06:15 PM IST