इस राज्य में 2.75 लाख टैक्सपेयर को राहत, इस तारीख तक GST रिटर्न पर लेट फीस-पेनाल्टी सब माफ
बिहार के व्यापारियों को सरकार ने राहत प्रदान करते हुए न सिर्फ उनके GST return की तारीख 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दी है बल्कि इस पर लगने वाली लेट फीस, ब्याज और पेनाल्टी सब माफ कर दी है.
31 मार्च की जगह 30 जून 2020 तक बिना किसी लेट फीस या पेनाल्टी के टैक्स का भुगतान और रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. (Dna)
31 मार्च की जगह 30 जून 2020 तक बिना किसी लेट फीस या पेनाल्टी के टैक्स का भुगतान और रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. (Dna)
बिहार के व्यापारियों को सरकार ने राहत प्रदान करते हुए न सिर्फ उनके GST return की तारीख 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दी है बल्कि इस पर लगने वाली लेट फीस, ब्याज और पेनाल्टी सब माफ कर दी है.
बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने GST टैक्सपेयर को लॉकडाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दे हुए कहा कि अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून 2020 तक बिना किसी लेट फीस या पेनाल्टी के टैक्स का भुगतान और रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
मोदी ने कहा कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाता मार्च, अप्रैल और मई का टैक्स भुगतान और रिटर्न बिना किसी ब्याज, लेट फीस और पेनाल्टी के 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे. बिहार में इसका लाभ कुल टैक्सपेयर के करीब 85 प्रतिशत यानी 2.75 लाख लोगों को मिलेगा."
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उन्होंने कहा कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 20 हजार टैक्सपेयर भी मार्च-मई तक के कर का भुगतान 30 जून तक बिना किसी लेट फीस और पेनाल्टी के कर सकेंगे, लेकिन उन्हें 18 की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.
डिप्टी CM ने बताया कि कम्पोजिशन स्कीम के तहत निबंधित करदाताओं को जिन्हें अगले फाइनेंशियल ईयर में इसी स्कीम में रहना है या सामान्य GST में जाना है, के विकल्प चुनने की डेडलाइन को भी 31 मार्च से 30 जून तक बढ़ाया गया है. ऐसे करदाता भी वर्ष 2019-20 के कर के भुगतान व विवरणी 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे.
जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी सूचना, अधिसूचना, अपील, विवरणी, आवेदन व अन्य दस्तावेज जिन्हें 20 मार्च से 29 जून तक दाखिल करना था, की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है.
09:07 PM IST