Budget 2020: सस्ते घर खरीदने की स्कीम का फायदा मार्च 2021 तक ले सकेंगे, जानिये कैसे मिलता है फायदा
Budget 2020: निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 (Budget 2020) में रीयल एस्टेट (Real Estate) को उबारने की कोशिश की है. सस्ते मकान की खरीद के लिए 1,50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक साल और बढ़ाने का प्रस्ताव है.
रीयल एस्टेट को उम्मीद थी कि इस बजट में इसे सेक्टर का दर्जा मिल जाएगा, जिससे इसकी हालत में सुधार होगा. (जी बिजनेस)
रीयल एस्टेट को उम्मीद थी कि इस बजट में इसे सेक्टर का दर्जा मिल जाएगा, जिससे इसकी हालत में सुधार होगा. (जी बिजनेस)
सस्ते दाम पर घर खरीदने के लिए सरकार ने एक साल का समय और दे दिया है. आप सस्ते में घर खरीदना चाहते हैं तो इसका फायदा आप अगले साल यानी मार्च 2021 तक ले सकेंगे. बजट (#BudgetOnZee) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम (Affordable Housing Scheme) को एक साल के लिए और बढ़ाने की घोषणा कर दी है. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2020 (Budget 2020) में रीयल एस्टेट (Real Estate) को उबारने की कोशिश की है. सस्ते मकान की खरीद के लिए 1,50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक साल और बढ़ाने का प्रस्ताव है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी के लिए घर का वादा किया है. रीयल एस्टेट को उम्मीद थी कि इस बजट में इसे सेक्टर का दर्जा मिल जाएगा, जिससे इसकी हालत में सुधार होगा. वर्तमान में घर खरीदने पर इंट्रेस्ट पर 2 लाख रुपये तक छूट मिलती है. इसके अलावा सेक्शन 80सी के तहत मूलधन पर भी 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. बता दें, रीयल एस्टेट का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में आठ फीसदी है, लेकिन अभी संकट से जूझ रहा है. जीएसटी और रीयल एस्टेट कानून रेरा (RERA) के लागू होने के बाद पारदर्शिता आई और पिछले कुछ सालों से कीमतें लगभग स्थिर हैं.
Budget 2020: पिछले साल बजट में रीयल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं हुई थीं. खुद के कब्जे वाले घर की खरीद के लिए कर्ज पर ब्याज की कटौती को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया था. सस्ती आवासीय परियोजनाओं की आय के लिए 100 प्रतिशत की कटौती की गई थी. लंबी अवधि में होने वाले फायदों का कैलकुलेशन का आधार वर्ष 1981 से बदलकर 2001 कर दिया गया.
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बजट में सरकार ने एलटीसीजी (LTCG) में कोई बदलाव नहीं किया है. अभी अगर घरेलू निवेशक 12 महीने तक इक्योइटी अपने पास रखता है तो उसे 20 प्रतिशत एलटीसीजी देना होता है और अगर बाहर का निवेशक इसे 12 महीने तक रखता है तो उसे 10 फीसदी एलटीसीजी देना होता है.
04:03 PM IST