Bihar PACS Online Registration: बिहार के किसानों के लिए जरूरी खबर है. सहकारिता विभाग बिहार सरकार (Bihar Government) द्वारा पैक्स (PACS) के सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application) शुरू कर दिया गया है. (Image- Freepik)
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क्या है PACS
PACS को प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी कहा जाता है. यह एक बुनियादी इकाई और भारत में सबसे छोटी सहकारी क्रेडिट संस्था में से एक है. यह किसानों को देखते हुए गांव पंचायत के स्तर पर काम करती है. किसान साहूकारों के चंगुल में न फंसे, इसी को लेकर पैक्स का गठन किया गया. (Image- Freepik)
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सारी सरकारी योजनाओं का मिलता है लाभ
यह एक सदस्यता योजना है. यह योजना सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा पैक्स के सदस्य बनने के लिए चलाई गई है. इस योजना से जुड़े सदस्यों को PACS अध्यक्ष चुनाव में मतदान करने के साथ साथ सहकारिता विभाग के द्वारा समय-समय पर खाद, बीज और कई सारी योजनाओं का भी लाभ मिलता रहता है. (Image- IPRD Bihar)
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PACS के सदस्य बनने के फायदे
PACS के सदस्यों को पैक्स में उपलब्ध खाद और बीज पर सब्सिडी मिलेगी. पैक्स के सदस्यों को पैक्स में होने वाले पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलेगा. PACS के सदस्यों को सहकारिता विभाग से लोन लेने की सुविधा मिलती है. (Image- Freepik)
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जरूरी डॉक्यूमेंट्स
PACS के सदस्य बनने के लिए आवेदक का फोटो, आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का पहचान पत्रा, आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र, अनुशंसा करने वाले दो पैक्स सदस्य का हस्ताक्षर होने चाहिए. (Image- Freepik)
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PACS के सदस्य बनने के पात्रता
PACS के सदस्य बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए. आवेदक को पहले कभी पैक्स सदस्य नहीं होना चाहिए. अगर आप पहले से पैक्स सदस्य हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं. इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी 18001800110 के माध्यम से ली जा सकती है.
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