सामान खरीदते समय जरूर मांगे बिल, इस योजना के तहत मिलेगा नकद पुरस्कार
यदि आप सामान खरीदते समय बिल जरूर लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) संग्रह बढ़ाने के लिए कई नई येाजना पर काम कर रही है.
सरकार जीएसटी कर संग्रह बढ़ाने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लाने की तैयारी की रही है (फाइल फोटो)
सरकार जीएसटी कर संग्रह बढ़ाने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लाने की तैयारी की रही है (फाइल फोटो)
यदि आप सामान खरीदते समय बिल जरूर लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) संग्रह बढ़ाने के लिए कई नई येाजना पर काम कर रही है. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय बिल लेने पर उपभोक्ताओं को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे. अंग्रेजी के अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई है.
एक निश्चित राशि प्रोत्साहन के तौर पर मिलेगी
वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित योजना के तहत ग्राहकों को बिल के कुल मूल्य के एक निश्चित हिस्से की राशि छूट के तौर पर दी जाएगी. विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
डिजिटल भुगतान करने पर खाते में आएंगे पैसे
डिजिटल भुगतान करने पर उपभोक्ता के खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी. प्रोत्साहन राशि अभी तय नहीं की गई है. दरअसल आम चुनावों के तहत लागू आचार संहिता के चलते कोई नई योजना लागू नहीं की जा सकती है. इसके चलते फिलहाल इस योजना को रोक कर रखा गया है.
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नई सरकार के आने पर शुरू होगा काम
नई सरकार आते ही इस योजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा. हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से इस योजना को ले कर तैयारियां पूरी की जा रही हैं. फिलहाल केंद्रीय अप्रस्तक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से इस योजना के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है.
कर संग्रह बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदम
(GST) संग्रह को बढ़ाने के लिए विभाग की ओर से कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं. हाल ही में अधिकारियों ने ऐसी कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगना शुरू किया है, जिनके कर भुगतान के आंकड़े का मिलान ईवे बिल में काफी अंतर पाया गया है. राजस्व अधिकारियों ने कर चोरी पर रोक लगाने के लिए आपूर्ति आंकड़ों के मिलान के क्रम में यह कदम उठाया है.
इस लिए शुरू हुई थी ई बिल व्यवस्था
सरकारर की ओर से GST की चोरी पर रोक लगाने के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को लागू किया गया था. 50,000 रुपये से अधिक के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक अप्रैल, 2018 को यह व्यवस्था लागू की गयी थी. राज्य के भीतर सामानों की ढुलाई के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को 15 अप्रैल, 2018 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था.
09:29 AM IST