सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर की बिक्री और प्रोडक्शन पर लगेगी रोक, 5 ई-कॉमर्स साइट्स पर चला CCPA का चाबुक
Seat Belt Alarm Stopper Clips on E-Commerce: हाल ही के समय में कई ऐसे मामले सामने आए, जिसमें पता चला कि ई-कॉमर्स साइट्स सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स को बेच रही थीं और लोग इसे धड़ल्ले से ऑर्डर कर रहे थे.
Seat Belt Alarm Stopper Clips on E-Commerce: अगर आप कार में सीट बेल्ट लगाना पसंद नहीं करते और इससे बचने के लिए ई-कॉमर्स साइट्स का रुख करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. हाल ही के समय में कई ऐसे मामले सामने आए, जिसमें पता चला कि ई-कॉमर्स साइट्स सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स को बेच रही थीं और लोग इसे धड़ल्ले से ऑर्डर कर रहे थे. लेकिन अब CCPA ने यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इन 5 ई-कॉमर्स साइट्स पर सख्ती करते हुए इन्हें आदेश दिया है. आदेश ये कि अब इन कंपनियों को अपनी वेबसाइट्स पर से इन सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स को डीलिस्ट किया जाए. जिन कंपनियों पर CCPA ने सख्यी की है, उनमें Amazon, Flipkart, Snapdeal, Shopclues और Meesho का नाम शामिल है.
सड़क परिवहन मंत्रालय की शिकायत पर लिया एक्शन
बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से शिकायत मिलने के बाद जांच की गई. इस जांच के पूरा होने के बाद CCPA ने ये आदेश जारी किया और आदेश के तहत अब इन कंपनियों को अपनी वेबसाइट्स से सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स को हटाना पड़ेगा.
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दूसरे प्रोडक्ट की शक्ल में बेच रहे थे क्लिप्स
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जांच में पाया गया कि ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिगरेट लाइटर, बोटल ओपनर आदि की शक्ल में इस तरह के स्टॉपर को बेच रहे थे. CCPA ने तत्काल सभी प्रोडक्ट वेबसाइट से de-list करने का आदेश दिया है. कार्रवाई के बाद CCPA को जानकारी देने और सभी ऐसे सेलर को भी रोकने के लिए भी कहा है. इसके अलावा राज्यों के मुख्य सचिवों को भी चिट्ठी लिखकर ऐसे मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स बंद करने का भी निर्देश दिया है.
13000 से ज्यादा क्लिप्स को किया डीलिस्ट
केंद्र ने इन पांचों ई-कॉमर्स के खिलाफ आदेश जारी किया. इसके तहत इन पांचों ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर 13,118 सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स को डीलिस्ट करने का आदेश दिया गया. सड़क परिवहन मंत्रालय के विभाग की शिकायत के बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की.
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सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर लगाने से ये नुकसान
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने में दिक्कत हो सकती है. इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने से मना कर सकती हैं, क्योंकि उनका मत ये रहेगा कि सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स का इस्तेमाल करने पर लोगों ने पहले ही नियम का उल्लघंन किया है.
सीट बेल्ट ना पहनने से इतने लोगों की मौत
सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2021 में सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से 16000 लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी. इसमें से 8438 लोग ड्राइवर्स थे और 7959 पैसेंजर्स थे. इसके अलावा 39,231 लोग घायल हुए, जिसमें से 16,416 ड्राइवर्स थे और 16,416 पैसेंजर थे.
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01:17 PM IST