गिफ्ट के नाम पर चिपकाया एक्सपायर माल तो लगेगा इतना जुर्माना, 1 फरवरी से लागू होंगे नए आदेश, जानें डीटेल्स
Gifts With Expiry Date: अगर कंपनियां या कोई शख्स गिफ्ट्स या गिफ्ट हैम्पर्स (Gift Hampers) के नाम पर एक्सपायर प्रोडक्ट या ऐसे प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायरी पास हैं, देते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी.
Gifts With Expiry Date: पिछले साल दिवाली के मौके पर कई ऐसे मामले सामने आए थे, जिसमें गिफ्ट के नाम पर एक्सपायर माल ग्राहकों को चिपकाया गया था. हालांकि अब ऐसा नहीं होगा. अब अगर कंपनियां या कोई शख्स गिफ्ट्स या गिफ्ट हैम्पर्स (Gift Hampers) के नाम पर एक्सपायर प्रोडक्ट या ऐसे प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायरी पास हैं, देते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी. गिफ्ट हैम्पर को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है और नए नियम जारी किए हैं. सरकार की ओर से जारी नए नियम 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे. यानी कि 1 फरवरी के बाद से ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई होगी, जो एक्सपायर प्रोडक्ट गिफ्ट के नाम पर किसी को दे रही हैं.
1 फरवरी से लागू होंगे ये नए नियम
बता दें कि सरकार ने गिफ्ट हैम्पर के लिए नए नियमों को जारी किया है. इसके तहत गिफ्ट पैक के भीतर रखे सामान की डीटेल रैप के बाहर देना अनिवार्य है. इसे लेकर उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी है. वहीं सभी स्टेकहोल्डर्स, ट्रेड एसोसिएशन और व्यापारिक संघों को इन नए नियमों को लेकर चिट्ठी लिख दी है.
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ये सभी डीटेल देनी जरूरी
इसके अलावा सरकार ने राज्यों को इसके अनुपालन संबंधी निर्देशों को जारी करने के लिए कहा है. नए नियमों के बताया गया है कि किसी भी गिफ्ट पैक के बाहर मैन्युफैक्चर्र, पैकर और इम्पोर्टर्स की जानकारी देनी होगी. इसके अलावा कोई भी गिफ्ट किस देश का बना हुआ है, वो जानकारी जरूर देनी है.
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पैक के बाहर कंपनियों को Country Of Origin और कमॉडिटी का जेनेरिक या प्रचलित नाम लिखने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं गिफ़्ट पैक के भीतर रखी हर वस्तु का वजन, संख्या, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की तारीख साफ लिखी होनी चाहिए. सभी का एकीकृत टैक्स सहित दाम देना भी जरूरी है.
लगेगा इतना जुर्माना
बता दें कि अगर कोई कंपनी गिफ्ट हैम्पर के नाम पर ऐसे प्रोडक्ट चिपका रही है, जो एक्सपायरी के आसपास हैं या एक्सपायर होने वाले हैं तो ऐसी कंपनियों पर CCPA की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा. इन कंपनियों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है. बता दें कि नियमों को ना मानने पर आर्थिक दंड और सज़ा का प्रावधान है.
ज़ी बिजनेस की खबर का असर
बता दें कि ज़ी बिजनेस ने 3 नवंबर को ये खबर दिखाई थी और उसके आधार पर उपभोक्ता मंत्रालय के विभाग ने इसका संज्ञान लिया. बता दें कि पिछले साल दिवाली के आसपास गिफ्टी और गिफ्ट हैम्पर में देखने को मिला है कि जो प्रोडक्ट पैकिंग में है, उसकी एक्सपायरी लगभग आ चुकी है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें छोटे और लोकल पैकिंग में भी एक्सपायरी डेट के आसपास का माल था.
इतना ही नहीं उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ था. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पास कई दिवाली गिफ्ट्स आए लेकिन उनमें से कुछ पैकेज की एक्सपायरी डेट आसपास ही थी और कुछ गिफ्ट्स पर मैन्युफैक्चरिंग देश का नाम छुपाकर भारत के नाम की पर्ची चिपकी हुई थी.
10:43 AM IST