पत्नी या बच्चे के खाते में भी जमा नहीं करा सकेंगे पैसे, सरकार बनाने जा रही है यह नियम
सरकार ने बैंक खातों की सुरक्षा को लेकर कुछ और मजबूत कदम उठाए हैं. अब आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपके खाते में पैसे जमा नहीं कर पाएगा.
सरकार अब ऐसे नियम बनाने जा रही है, जिनेक तहत किसी अन्य के बैंक खाते में पैसे जमा करने से पहले खाताधारक की मंजूरी लेने जरूरी होगा. (Photo: Pixabay)
सरकार अब ऐसे नियम बनाने जा रही है, जिनेक तहत किसी अन्य के बैंक खाते में पैसे जमा करने से पहले खाताधारक की मंजूरी लेने जरूरी होगा. (Photo: Pixabay)
बैंकिंग सिस्टम में लगातार दुरुस्त किया जा रहा है. आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है, जिसके चलते सुरक्षा को लेकर खतरे भी बढ़ गए हैं. ऐसे में सरकार ने बैंक खातों की सुरक्षा को लेकर कुछ और मजबूत कदम उठाए हैं. अब आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपके खाते में पैसे जमा नहीं कर पाएगा. इसके लिए बैंकिंग सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं.
आपको याद होगा कि नोटबंदी के दौरान बहुत से लोगों ने अपना कालाधन जमा करने के लिए अपने परिचितों या रिश्तेदारों या फिर उनके कर्मचारियों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया था. जिसके कारण बाद में खाताधारकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए सरकार अब ऐसे कदम उठाने जा रही है जिससे किसी अन्य के खाते में पैसे जमा करने से पहले खाताधारक की मंजूरी लेना जरूरी होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को संसद में अपने बजट भाषण के दौरान इस नई सुविधा के बारे में संकेत भी दिए थे.
TRENDING NOW
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
Intraday में बनेगा तगड़ा पैसा! पोर्टफोलियो में रख लें ये 5 शेयर, एक्सपर्ट ने बताया टारगेट और स्टॉप लॉस
अभी तक यह नियम है कि अगर आपका बैंक खाता संख्या किसी अन्य शख्स के पास है तो वह शख्स बैंक जाकर उस खाते में पैसा जमा कर सकता है या फिर कैश डिपॉजिट मशीन से भी आपके खाते में पैसा जमा किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
बैंक अब ऐसे नियम बनाने जा रहे हैं कि अगर आप अपने किसी साथी के बैंक खाते में पैसा जमा करने जा रहे हैं तो आपको पैसा जमा करने से पहले अपने साथी की मंजूरी लेनी होनी. यहां तक कि आप अपनी पत्नी/पति या फिर बच्चों के बैंक खाते में भी उनकी मंजूरी के बिना कैश जमा नहीं करा सकेंगे.
01:12 PM IST