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सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है. बैंक पर रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के चलते ये एक्शन लिया गया है. इसके साथ ही केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी केंद्रीय बैंक ने पेनाल्टी लगाई है. केनरा बैंक पर जहां 32.30 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. वहीं, सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है.
SBI के खिलाफ आरबीआई ने Statutory Inspection for Supervisory Evaluation किया था. रिपोर्ट में पता चला था कि बैंक ने pledgee के तौर पर कुछ कंपनियों के 30 फीसदी से ज्यादा पेड-अप शेयर पूंजी ले रखी थी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत निर्धारित अवधि के तहत जो अमाउंट था वो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में नहीं डाला था. आरबीआई ने बैंक को शो कॉज नोटिस दिया था, जिसके बाद जांच में ये तय किया गया था कि नियमों के उल्लंघन के चलते एसबीआई पर ये जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
आरबीआई को अपनी जांच में पता चला कि केनरा बैंक ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को दी गई जानकारी में बाद में आए संशोधन को ये रिजेक्शन आने के ठीक सात दिनों के अंदर ठीक करके फिर से अपलोड नहीं किया था. साथ ही ऐसे अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर किया था, जो स्टैंडर्ड असेट्स नहीं थे.
सिटी यूनियन बैंक पर भी आरबीआई ने इसलिए जुर्माना लगाया गया है क्योंकि सिटी यूनियन बैंक के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के आकलन और बैंक की ओर से दी गई रिपोर्ट में फर्क था. साथ ही बैंक की ओर से ग्राहकों के अकाउंट का रिस्क कैटेगराइजेशन की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए कोई सिस्टम नहीं तैयार किया गया था.