1 अप्रैल से क्रेडिट/डेबिट कार्ड का ऑटो डेबिट पेमेंट नहीं होगा फेल, RBI ने दी राहत
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि पर्याप्त वक्त देने के बाद भी एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन की तैयारी नहीं कर पाने पर बैंकों पर एक्शन लिया जाएगा.
1 अप्रैल से जो आपके डेबिट/ क्रेडिट कार्ड का ऑटो पेमेंट बंद होने वाला था उस की मियाद रिजर्व बैंक ने 6 महीने बढ़ा दी है. (File Image Reuters)
1 अप्रैल से जो आपके डेबिट/ क्रेडिट कार्ड का ऑटो पेमेंट बंद होने वाला था उस की मियाद रिजर्व बैंक ने 6 महीने बढ़ा दी है. (File Image Reuters)
Auto Debit Payments: लाखों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. 1 अप्रैल से जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑटो पेमेंट बंद होने वाला था उस गाइडलाइंस की मियाद रिजर्व बैंक ने 6 महीने बढ़ा दी है.
रिजर्व बैंक के मुताबिक, एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन के नियम को लागू करने के लिए बैंकों को 30 सितंबर तक की और छूट दी जाती है.
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि पर्याप्त वक्त देने के बाद भी एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन की तैयारी नहीं कर पाने पर बैंकों पर एक्शन लिया जाएगा. शीर्ष बैंक का कहना है कि बैंक और सर्विस प्रोवाइडर 31 मार्च तक पेमेंट इंफ्रांस्ट्रक्चर तैयार करने में नाकाम रहे हैं.
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आरबीआई ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए गाइडलाइंस को लागू करने की मियाद को 6 महीने और बढ़ाया गया है. अगले 6 महीने तक ऑटो डेबिट से जुड़ी प्रकिया पहले की तरह जारी रहेगी.
क्या थी नई गाइडलाइन
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर आपने अपना मोबाइल या बिजली का बिल या नेटफ्लिक्स सब्सक्रिपशन (Netflix subscription) का पेमेंट डेबिट कार्ड (debit card) या क्रेडिट कार्ड (credit card) से लिंक कर रखा है और उसमें Authentication नहीं हुआ है तो 1 अप्रैल से आपका ऑटो डेबिट पेमेंट पूरा नहीं होगा.
नई व्यवस्था के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा. नोटिफिकेशन पर ग्राहक की मंजूरी होनी चाहिए. 5000 से ज्यादा के पेमेंट पर OTP जरूरी किया गया है. आरबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए ये गाइडलाइन जारी की थीं.
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04:08 PM IST