किसानों को फिलहाल नहीं चुकाना होगा बैंक से लिया कर्ज, सरकार ने दी बड़ी राहत
Written By: विवेक तिवारी
Tue, Mar 31, 2020 11:40 AM IST
कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 से लड़ाई के लिए देश भर में किए गए 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा फसलों के लिए बैंकों से लिए गए कम समय के कर्ज (farmers loans), जिनका भुगतान 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच करना था, उनके भुगतान के लिए 31 मई 2020 तक तक का समय दिया गया है. अब किसान 31 मई 2020 तक अपने कर्ज को बिना किसी जुर्माने या ब्याज के केवल 4 फीसदी प्रतिवर्ष ब्याज दर पर चुका सकते हैं.
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किसानों को मिलता है सस्ता लोन
भारत सरकार बैंकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराती है. सरकार किसानों को सस्ता लोन देने के लिए बैंकों को 2 फीसदी प्रतिवर्ष ब्याज माफी और किसानों को समय पर पुनर्भुगतान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ प्रदान कर रही है, इस प्रकार समय पर पुनर्भुगतान पर 3 लाख रुपये तक का कर्ज 4 फीसदी प्रतिवर्ष ब्याज पर सरकार किसानों को उपलब्ध करा रही है.
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लॉकडाउन के चलते किसानों को हो रही मुश्किल
कोविद-19 महामारी के कारण लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए देशभर में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे में कई किसान अपने कम समय के फसली ऋण के बकाया भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक नहीं जा पा रहे हैं. इसके अलावा, आवाजाही पर प्रतिबंध के चलते कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री और उनके भुगतान की प्राप्ति में कठिनाई के कारण किसानों को इस अवधि के दौरान कम समय के फसली कर्ज को चुकाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.
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सरकार देती है ब्याज में छूट
किसानों को हो रही इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने बैंकों को 2 फीसदी ब्याज माफी और सभी किसानों को 3 फीसदी तत्काल भुगतान प्रोत्साहन का लाभ 31 मई 2020 तक देने का फैसला किया है, जो बैंकों द्वारा दिए गए 3 लाख रुपये तक के सभी फसली कर्ज जो कि 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय हैं या देय होंगे, पर लागू होगा.
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खेती के लिए इन दुकानों को खोलने की दी गई छूट
कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरे के बीच देश भर में किए गए लॉकडाउन के बीच सरकार ने किसानों और कृषि कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने खाद (Fertilizer), बीज (Seeds)और कीटनाशक (Pesticides) को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है ताकि खेती के कामों में किसी तरह की रुकावट न हो. सरकार ने खाद, बीज और कीटनाशक की सभी फुटकर और थोक सभी दुकानों को खोले जाने के निर्देश दिए हैं. इन दुकानों को खोलने पर कोई नहीं रोकेगा.
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