बैंक आपको हर रोज देगा 100 रुपए, 'फेल' ट्रांजैक्शन पर कस्टमर को मिलेगी पेनाल्टी
क्या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बाद अगर दूसरे खाते में तय टाइम में क्रेडिट नहीं हुआ तो बैंक आपको हर दिन 100 रुपए देगा.
अब TAT बीतने पर बैंकों या वॉलेट को कस्टमर को इसकी पेनाल्टी देनी होगी. (Dna)
अब TAT बीतने पर बैंकों या वॉलेट को कस्टमर को इसकी पेनाल्टी देनी होगी. (Dna)
क्या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बाद अगर दूसरे खाते में तय टाइम में क्रेडिट नहीं हुआ तो बैंक आपको हर दिन 100 रुपए देगा. RBI के सर्कुलर में कहा गया है कि अब UPI, ई-वॉलेट और अन्य तरीकों से पैसा ट्रांसफर करने पर ट्रांजेक्शन बीच में अटकता है बैंक पेनाल्टी के तौर पर ग्राहक को रोजाना 100 रुपए देगा.
आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैक या डिजिटल वॉलेट को T+1 (Transaction Date+1 Day) दिन में आपको पूरी रकम वापस आपके खाते में क्रेडिट करनी होगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो रोज 100 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी.
कौन आएगा दायरे में
RBI के इस सर्कुलर के दायरे में UPI, IMPS, Card to Card Payment, National Automated Clearing House, डिजिटल पेमेंट गेटवे मसलन फोन पे, पेटीम आएंगे.
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ग्राहकों का फायदा
RBI का कहना है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि खाते से कटी रकम तय समय (Turn Around Time) में दूसरे अकाउंट में पहुंच जाए. लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता. ग्राहक कम्प्लेंट करते हैं. अब TAT बीतने पर बैंकों या वॉलेट को कस्टमर को इसकी पेनाल्टी देनी होगी. इससे ग्राहकों का बैंक पर भरोसा बढ़ेगा.
ATM से कटी रकम 5 दिन में वापस करनी होगी
RBI ने इसके अलावा ATM के लिए भी गाइडलाइन तय की है. यानि अगर आपने ATM विड्राल किया और ट्रांजैक्शन किसी वजह से फेल हो गया तो बैंक T+ 5 दिन में उस रकम को लौटाएगा. अगर इसमें देरी होती है तो फिर बैंक को हर दिन 100 रुपए पेनाल्टी ग्राहक को पे करनी होगी.
08:18 PM IST