&format=webp&quality=medium)
Credit Card Account Closing Process: ऑनलाइन शॉपिंग में छूट का आनंद लेना हो या इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो. सभी कामों के लिए क्रेडिट कार्ड काफी हेल्प करता है. अलग-अलग बैंक ग्राहकों को कई तरह के आकर्षक ऑफर देते रहते हैं. लेकिन अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो यह बेहद आसान है. रिजर्व बैंक (RBI Rules for Credit Card) इससे जुड़ा एक नियम भी जारी किया है. इससे क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करने में काफी मदद मिलेगी. क्योंकि अगर बैंक या NBFC अकाउंट बंद करने में देरी करते हैं तो आपको पैसे भी मिलेंगे.
RBI के नियमों के मुताबिक अगर ग्राहक अपना क्रेडिट कार्ड अकाउंट (Credit Card Account) बंद करना चाहते हैं तो बैंक या NBFC को ग्राहक का आवेदन स्वीकार करना होगा. नियम के तहत अकाउंट को 7 दिन के अंदर बंद करना होगा. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि ग्राहकों को सभी बकाए का पेमेंट किया हो. RBI का यह नियम 1 जुलाई 2022 से लागू है. इसके तहत अगर बैंक या NBFC क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी करते हैं तो उन्हें कार्डहोल्डर्स को जुर्माना देना होगा.
नियम के मुताबिक क्रेडिट कार्ड कंपनियों (Credit Card Companies) को क्लोजर रिक्वेस्ट यानी आवेदन को स्वीकार करने के लिए कई ऑप्शन भी देना अनिवार्य है. इसके तहत डेडिकेटेड ईमेल-ID, हेल्पलाइन नंबर, IVR, ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप का विकल्प देना जरूरी है. साथ ही कंपनियों को क्रेडिट कार्डहोल्डर्स को कार्ड बंद होने के बाद ईमेल, SMS के जरिए तत्काल सूचित करना होता है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
बैंक या NBFC को क्रेडिट कार्डहोल्डर्स के रिक्वेस्ट (Credit Card Account Closure Request) को 7 दिन के अंदर मानना होगा. अगर कार्डहोल्डर्स का आवेदन नहीं स्वीकार किया जाता है, तो बैंक या NBFC को कार्डहोल्डर्स को हर दिन 500 रुपए जुर्माने के रूप में देने होंगे. RBI का क्रेडिट कार्ड क्लोजर को लेकर यह नियम सभी शेड्युल बैंक (पेमेंट्स बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को छोड़कर ) और NBFC पर लागू होंगे.