HDFC Bank में FD करने वाले ध्यान दें! ऐसे जमा करें फॉर्म 15G/15H, कभी नहीं कटेगा TDS
Form 15G/15H: फॉर्म 15G/15H एडवांस में भरकर बैंक को देना होता है. यह काम आप घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं. HDFC Bank अपने कस्टमर को ऑनलाइन यह सुविधा देता है. हालांकि आप होम ब्रांच में भी जाकर टीडीएस फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.
बैंक में एफडी कराई है और फॉर्म 15जी या 15 एच भरकर मेच्योरिटी से पहले सबमिट करना होता है. (रॉयटर्स)
बैंक में एफडी कराई है और फॉर्म 15जी या 15 एच भरकर मेच्योरिटी से पहले सबमिट करना होता है. (रॉयटर्स)
Form 15G/15H: अगर आप एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के कस्टमर हैं और बैंक में एफडी (FD) कराया है तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. दरअसल आप जो फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed deposit) कराते हैं, उसकी मेच्योरिटी पूरी होने पर आपको जो ब्याज की राशि के तौर पर जो कमाई होती है, उस पर टीडीएस कटता है. लेकिन आप टीडीएस (TDS) कटने से खुद को बचा सकते हैं. इसके लिए आपको फॉर्म 15G/15H एडवांस में भरकर बैंक को देना होता है. यह काम आप घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं. HDFC Bank अपने कस्टमर को ऑनलाइन यह सुविधा देता है. हालांकि आप होम ब्रांच में भी जाकर टीडीएस फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.
HDFC Bank की साइट पर फॉर्म 15G/15H ऐसे करें सबमिट
आपको बता दें कि फॉर्म 15G बैंक के उन कस्टमर को भरकर देना होता है जो 60 साल से कम उम्र के हैं. इससे ज्यादा उम्र के कस्टमर को फॉर्म 15H भरकर देना होता है. HDFC Bank की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कस्टमर बैंक के नेट बैंकिंग में लॉग इन कर खुद ही फॉर्म 15G/15H को भरकर सबमिट कर सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए ऑनलइन प्रोसेस को अपनाएं.
- पहले HDFC Bank की वेबसाइट पर नेट बैंकिंग अकाउंट लॉग इन करें
- होम पेज पर अब 'Accounts' टैब में 'Request' सेक्शन में जाकर 'Form 15G/H' फॉर्म में जाकर Form 15G सलेक्ट करें और Continue पर क्लिक करें
(ज़ी बिज़नेस)
- इस पर एफडी पेज खुलेगा. यहां FD डिटेल को अच्छी तरह देखें और कंडीशन वाले बॉक्स को टिक मार्क कर Confirm पर क्लिक करें
- ऐसा करने पर आपको फॉर्म Form 15G या Form 15H सबमिट हो जाएगा और आपको इंस्टैंट e-acknowledgement मिल जाएगा. इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.
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फॉर्म सबमिट न करने पर कट जाता है पैसा
अगर आपने बैंक में एफडी कराई है और फॉर्म 15जी या 15 एच भरकर मेच्योरिटी से पहले सबमिट नहीं किया है तो मेच्योरिटी पूरी होने पर 10 प्रतिशत टीडीसी के तौर पर रिटर्न के तौर पर मिली ब्याज राशि में से काट ली जाएगी.
12:37 PM IST