PAN-Aadhaar के बिना नहीं कर पाएंगे तय लिमिट से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन, आज से नया नियम हुआ लागू
Cash Deposit New Rule: अब अगर आप सालाना तय लिमिच से ज्यादा का क्रैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको पैन-आधार देना होगा. क्योंकि नए नियम के तहत आज से आपके लिए PAN-Aadhaar जरूरी हो गया है.
Cash Deposit New Rule: पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को अगर आपने अभी तक अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करवाया है, तो जल्द करवा लें. वरना आज के बाद आप एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन (Cash Transaction New Rule) का लेन-देन नहीं कर पाएंगे. आज से सभी बैंकों के लिए नया नियम लागू हो गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टस टैक्स (CBDT) ने इनकम टैक्स (15th amendment) रूल्स, 2022 के तहत नए नियम जारी किए हैं. CBDT ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि नया नियम बैंक, पोस्ट ऑफिस (Post office) या सहकारी सोसायटी में ओपन किए गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी अकाउंट पर लागू होगा.
बता दें अब से बैंक के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो कस्टमर पैसा जमा कर रहा या निकाल रहा है, उसके पास पैन कार्ड जरूर हो. इससे पहले सालभर में आप कितना भी पैसा जमा करें या निकाले, उस पर कोई सीमा तय नहीं थी, जिसके लिए पैन-आधार की जरूरत पड़े. लेकिन आज यानी 26 मई से आपके लिए PAN-Aadhaar जरूरी हो गया है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
कैश लेन-देन को लेकर बनाए गए नए नियमों का पूरा नोटिफिकेशन यहां पढ़ें
किन ट्रांजैक्शन में जरूरी होगा PAN-Aadhaar
- किसी बैंकिंग कंपनी या कॉरपोरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में नकद 20 लाख रुपए जमा करने पर पैन-आधार जरूरी होगा.
- एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपए के कैश विड्रॉल के लिए भी जरूरी होगा.
- बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर पैन-आधार देना अनिवार्य होगा.
करंट अकाउंट खोलने के लिए भी Pan Card जरूरी
अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा. वहीं, जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक हैं, लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा.
Cash-Transaction पर पैनी नजर
सरकार इस कदम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है. भारी भरकम कैश ट्रांजैक्शन तो करते हैं पर उनके पास ना तो पैन कार्ड है और न ही वो आयकर रिटर्न भरते है. ऐसे ट्रांजैक्शन करने के दौरान पैन नंबर (PAN Number) पर इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) आसानी से ऐसे ट्रांजैक्शन का पता लगा सकेगा.
12:39 PM IST