आपके पास भी है बैंक में लॉकर तो ध्यान दीजिए, नहीं तो हो सकता है नुकसान
बैंक लॉकर देने से पहले ग्राहकों को अलग-अलग कसौटी पर जांचता है. ग्राहक का फाइनेंशियल स्टेट्स, उसकी बिजनेस एक्टिविटी, लोकेशन और क्लाइंट्स के आधार पर ग्राहकों को अलग-अलग कैटेगरी में रखा जाता है.
बैंक लॉकर को लेकर अलग-अलग बैंक के अलग नियम हैं.
बैंक लॉकर को लेकर अलग-अलग बैंक के अलग नियम हैं.
क्या आपके पास भी बैंक में लॉकर है? क्या आपने अपने लॉकर को एक साल से नहीं खोला है? क्या आप जानते हैं कि लॉकर नहीं खोलने पर आपको नुकसान भी हो सकता है? अगर नहीं तो ये खबर आपके काम की है. क्योंकि, साल में एक बार लॉकर खोलना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं करते तो नियमों के मुताबिक, आपका लॉकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के रेगुलेशंस के मुताबिक, साल में एक बार लॉकर नहीं खोलने से बैंक के पास यह अधिकार होता है कि वह आपके लॉकर को खोलकर देख सके.
अलग-अलग कैटेगरी के लॉकर
नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जाता है. इसमें लो, मिडियम, हाई रिस्क कैटेगरी होती है. अगर आपका लॉकर लो रिस्क कैटिगरी में हैं और आपने एक साल में उसे कभी नहीं खोला तब भी बैंक आपको एक मौका और दे सकता है. आरबीआई के रेगुलेशंस के मुताबिक, जो लोग मीडियम रिस्क कैटिगरी में आते हैं, बैंक उन्हें तब नोटिस भेजता है जब तीन साल से ज्यादा वक्त में लॉकर को खोला न गया हो.
कैसे तैयार होती है कैटेगरी?
बैंक लॉकर देने से पहले ग्राहकों को अलग-अलग कसौटी पर जांचता है. ग्राहक का फाइनेंशियल स्टेट्स, उसकी बिजनेस एक्टिविटी, लोकेशन और क्लाइंट्स के आधार पर ग्राहकों को अलग-अलग कैटेगरी में रखा जाता है. ऐसे कस्टमर्स को लो से हाई कैटिगरी में बांटा जाता है. लॉकर देने से पहले बैंक पूरी इंफॉर्मेशन पता करता है. लॉकर खोलने से पहले तय प्रक्रिया का भी पालन करना होता है.
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कैसे मिलता है बैंक लॉकर?
एक साल तक बैंक लॉकर ओपन नहीं करने पर बैंक आपको नोटिस भेज सकता है. बैंक नोटिस में कहा जाता है कि अगर आप लॉकर को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो उसे सरेंडर कर दें. साथ ही नोटिस का जवाब भी मांगा जाता है. इसमें पूछा जाता है कि लॉकर को खोलकर क्यों नहीं देखा गया. उचित जवाब नहीं मिलने पर बैंक आपके लॉकर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है. हालांकि, इसकी जानकारी बैंक लॉकर खोलते समय ग्राहकों को देते हैं. साथ ही लॉकर एग्रीमेंट में भी इसका जिक्र होता है.
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हर बैंक का अलग है नियम
बैंक लॉकर को लेकर अलग-अलग बैंक के अलग नियम हैं. कई बैंकों में बैंक लॉकर अनिवार्य रूप से खोलने की अवधि 6 महीने भी है. हालांकि, छूट के साथ यह अवधि एक साल होती है. लेकिन, अगर 1 साल के अंदर लॉकर को एक बार भी नहीं खोला गया तो बैंक उस लॉकर को खोलकर देख सकता है. साथ ही आपको नोटिस भेजकर उसे कैंसिल करने का अधिकार भी रखता है.
06:20 PM IST