1 जनवरी 2022 से बदल जाएंगे बैंक डिपॉजिट लॉकर के नियम, RBI ने नए गाइडलाइंस किए जारी
Bank Deposit Locker New Rules: नए नियमों के मुताबिक, बैंकों के लिए लॉकर ऑपरेशंस का एसएमएस (SMS) और ईमेल (e-mail) कस्टमर्स को भेजना जरूरी होगा.
1 जनवरी 2022 केवाईसी (KYC) के बाद गैर बैंकिंग ग्राहकों को भी बैंक लॉकर की सुविधा मिल सकेगी. (PTI)
1 जनवरी 2022 केवाईसी (KYC) के बाद गैर बैंकिंग ग्राहकों को भी बैंक लॉकर की सुविधा मिल सकेगी. (PTI)
Bank Deposit Locker New Rules: अगले साल की शुरुआत से बैंक डिपॉजिट लॉकर (Bank Deposit Locker) को लेकर नियम बदल जाएंगे. आगामी 1 जनवरी 2022 से बैंक लॉकर के नए नियम लागू होंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं. अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो अगले साल से आपके लिए यह समझना जरूरी है कि इसके इस्तेमाल में क्या-क्या बदल जाएगा.
ऑपरेशन में होंगे बड़े बदलाव
रिजर्व बैंक के नए नियम के मुताबिक, बैंकों के लिए लॉकर ऑपरेशंस का एसएमएस (SMS) और ईमेल (e-mail) कस्टमर्स को भेजना जरूरी होगा. सभी ग्राहकों से लॉकर की एप्लीकेशन ली जाएगी और उन्हें वेट लिस्ट नंबर जारी किया जाएगा. बैंकों के ब्रांच वाइज लॉकर एलॉटमेंट की जानकारी और वेटिंग लिस्ट कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा.
ऐसे ग्राहकों को भी मिलेगी सुविधा
नए नियम के मुताबिक 1 जनवरी 2022 केवाईसी (KYC) के बाद गैर बैंकिंग ग्राहकों को भी बैंक लॉकर की सुविधा मिल सकेगी. यह बैंकों पर निर्भर करेगा. बैंक को गैरकानूनी या धक्का दायक वस्तु पर शक होने पर एक्शन लेने का अधिकार होगा. लॉकर से जुड़ा एग्रीमेंट बैंक और ग्राहक के बीच में स्टांप के जरिए होगा.
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लॉकर की शिफ्टिंग के लिए नए नियम
बैंक ग्राहक को सूचना देने के बाद ही लॉकर की शिफ्टिंग एक जगह से दूसरी जगह कर सकेंगे. लॉकर के किराए के रूप में टर्म डिपॉजिट का इस्तेमाल किया जा सकता है. स्ट्रॉन्ग रूम/वॉल्ट की सुरक्षा के लिए बैंक को पर्याप्त क़दम उठाने होंगे. एंट्री और एग्जिट का सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) कम से कम 180 दिन रखना जरूरी होगा.
05:16 PM IST