JET एयरवेज इस तारीख के बाद हो जाएगी दिवालिया? नया 'मालिक' ढूंढने के लिए मिले 6 महीने
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की अगुवाई में सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों ने खुद को जेट एयरवेज (Jet Airways) की समस्या का समाधान करने के लिए 180 दिनों का समय दिया है.
बैंक 30 जून तक जेट एयरवेज को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर देंगे. (Reuters)
बैंक 30 जून तक जेट एयरवेज को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर देंगे. (Reuters)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की अगुवाई में सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों ने खुद को जेट एयरवेज (Jet Airways) की समस्या का समाधान करने के लिए 180 दिनों का समय दिया है. समय पर कर्ज नहीं चुकाए जाने के आरबीआई (RBI) के सर्कुलर को जबकि सुप्रीम कोर्ट अमान्य घोषित कर चुका है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि बैंकों ने मंत्रालय को बताया है कि वह Jet एयरवेज के कर्ज चुकाने का इंतजार और अधिक नहीं कर सकते. अगर एयरलाइंस किसी निवेशक को लाने में कामयाब नहीं हो पाती तो बैंक 30 जून तक जेट एयरवेज को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर देंगे.
बैंकों ने दिया 1500 करोड़ का कर्ज
सूत्रों ने कहा है कि जेट एयरवेज को इस समस्या से निकालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई ने पहले ही एयरलाइंस को 1,500 करोड़ रुपये का अतरिक्त धन मुहैया कराया है. उन्होंने कहा कि अब सारा ध्यान इस बात पर है कि एयरलाइंस को एक महत्वपूर्ण निवेशक मिल सके, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो बैंक और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे और इस मामले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के पास निपटारे के लिए भेज देंगे.
NCLT में केस जाने के बाद जब्त होगी संपत्ति
जेट को पहला भुगतान 31 दिसंबर को करना था, पर अब 180 दिन का समय मिलने के बाद यह तारीख 30 जून हो गई है. NCLT के पास मामला जाने पर बैंकों को अलग से 180 दिनों के अंदर कर्ज वापस लेने के लिए एक रूपरेखा बनानी होगी जरूरत पड़ने पर वह 90 दिन का अतरिक्त समय ले सकते हैं, इसके बाद संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
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कर्ज लगातार बढ़ रहा
पब्लिक बैंक सेकटर के एक अधिकारी ने कहा, "हम 180 दिनों तक प्रतीक्षा करेंगे, जो आरबीआई के सर्कुलर के निर्देश के अनुसार है. हर दिन Jet एयरवेज की समस्या बढ़ती जा रही है ऐसे में मामले को खिंचने से अच्छा है कि इसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए. नहीं तो एयरलाइंस पर कर्ज बढ़ता ही जाएगा."
सुप्रीम कोर्ट ने रद किया आदेश
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर को असामान्य कहा था जिसमें बैंकों को कर्ज वापस नहीं मिलने पर एक दिन की भी देरी से प्रस्ताव लाने की बात कही गई थी. इस प्रस्ताव के चलते किसी खाते को दिवालिया घोषित करने के लिए 180 दिन का समय दिया जाता.
बैंक मियाद बढ़ाना नहीं चाहते
सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद जाहिर था कि बैंक प्रस्ताव लाने के लिए समय लेंगे, लेकिन जेट एयरवेज के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक इस अवधि को बढ़ाना नहीं चाहते हैं. इस बीच, शनिवार को अधिकारियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट (ईओआई) के तहत आवेदन मांगे हैं जो जेट एयरवेज में स्टेक लेना चाहते हैं. ईओआई को 9 अप्रैल तक जमा करना होगा.
09:36 AM IST