JET एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को नहीं मिली कोर्ट से राहत, लुकआउट सर्कुलर जारी रहेगा

लुकआउट सर्कुलर (Lookout Circular) नोटिस के खिलाफ जेट एयरवेज (Jet Airways) के संस्थापक नरेश गोयल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
JET एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को नहीं मिली कोर्ट से राहत, लुकआउट सर्कुलर जारी रहेगा

कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इंकार किया है. (DNA)

रिपोर्ट : सुमित कुमार

लुकआउट सर्कुलर (Lookout Circular) नोटिस के खिलाफ जेट एयरवेज (Jet Airways) के संस्थापक नरेश गोयल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इंकार किया है. दरअसल, पिछली सुनवाई में जस्टिस विभू बाखरू ने नरेश गोयल की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था.

याचिका में कहा गया है कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के अनुरोध पर उनके खिलाफ यह सर्कुलर जारी किया गया है. यह कार्यालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत आता है. उन्होंने सर्कुलर और ऐसे कई कार्यालय ज्ञापनों को भी रद्द करने का अनुरोध किया, जो यात्रा प्रतिबंध जारी करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं.

Add Zee Business as a Preferred Source

इससे पहले गोयल ने कहा था कि उन्हें 25 मई को सर्कुलर के बारे में पता चला, जब उनकी पत्नी अनीता को दुबई जाने वाली 1 उड़ान से उतार लिया गया था. उन्होंने यह भी दलील दी थी कि उनके खिलाफ कोई ECIR/FIR दर्ज नहीं की गई है और उन्हें सर्कुलर जारी करने के लिए आवश्यक किसी मामले में आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया है.

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के मुताबिक मंत्रालय के 1 निरीक्षण में जेट एयरवेज में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर सर्कुलर जारी किया गया था. इस एयरलाइन कंपनी के विमानों का परिचालन गंभीर वित्तीय संकट के चलते अप्रैल में बंद कर दिया गया था. नरेश और अनीता गोयल ने मार्च में जेट एयरवेज के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था.

साथ ही नरेश ने एयरलाइन के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया था. इस बीच, मंत्रालय ने जेट एयरवेज के मामलों की एसएफआईओ से भी जांच कराने का आदेश दिया है.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6