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डीजीसीए ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट ऑपरेटर लोकल पुलिस की मदद भी ले सकते हैं.
Covid-19 guidelines for air passengers: क्या आप फ्लाइट से सफर पर जाने वाले हैं? अगर हां तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. देशभर में कोरोना के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए यात्रियों के लिए कोविड गाइडलाइंस जारी किए गए हैं. इसका हर पैसेंजर को पालन करना जरूरी है. अगर हवाई यात्री (air passengers) तय कोविड गाइडलाइंस (covid-19 guidelines) का पालन नहीं करेंगे तो एयरलाइन आपको फ्लाइट से बाहर निकाल सकते हैं. दरअसल विमानन नियामक डीजीसीए ने तमाम एयरलाइन कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं.
मास्क नहीं लगाने पर नहीं कर सकेंगे सफर
खबर के मुताबिक, बीते 3 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने DGCA से एयरपोर्ट, स्टाफ़, एयरलाइंस, यात्रियों समेत सब के लिए अलग से Covid-19 गाइडलाइंस जारी करने का निर्देश दिया था. इसी के आधार पर डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को कहा है कि यात्रियों को Covid-19 प्रोटोकाल की जानकारी दें और उनसे उचित तरीके से मास्क लगाने का आग्रह करें. नियामक ने साफ कहा है कि एयरलाइंस ऐसे यात्रियों को यात्रा से रोकें जो मास्क के लिए मना करते हैं.
नहीं मानेंगे तो आप बैन हो सकते हैं
अगर सफर के दौरान कोई यात्री कोविड प्रोटोकॉल (covid-19 guidelines) मानने से इनकार करता है तो उन्हें Unruly Passenger की कैटेगरी में डाल दिया जाए. यहां तक कि कुछ दिन के लिए No fly List में भी उस पैसेंजर को रख सकते हैं. डीजीसीए ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट ऑपरेटर लोकल पुलिस की मदद भी ले सकते हैं. ऐसे यात्रियों पर जुर्माना भी लगाने की सलाह दी गई है.
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कोविड-19 के नए मामले
देश में दैनिक कोविड-19 संक्रमण 93 दिनों के बाद 5,000 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया. कोविड मामलों की कुल संख्या 4.3 करोड़ हो गई. जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 28,857 हो गए. 24 घंटे की अवधि में कुल 5,233 नए मामले दर्ज किए गए. जबकि सात ताजा मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 524,715 हो गई.स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी मिली है.