खरीदने जा रहे हैं नई टू व्हीलर या लग्जरी कार! जान लीजिए कितना GST चुकाएंगे आप, इन गाड़ियों पर TAX है सबसे कम
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Wed, Aug 03, 2022 05:10 PM IST
Tax on new car purchase: अगर टू व्हीलर या कोई कार या दूसरी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस पर चुकाए जाने वाले टैक्स यानी जीएसटी (GST) की जानकारी भी जरूरी होनी चाहिए. इससे आपको पता चलता है कि गाड़ी की कुल कीमत में कितना आपने सिर्फ जीएसटी (GST on vehicles) चुका दिया. ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स के संगठन सियाम (SIAM) के मुताबिक, एक तय लिमिट के बाद जीएसटी और सेस (GST+Compensation Cess) दोनों चुकाना होता है. तब आप और ज्यादा टैक्स चुकाते हैं. आइए हम यहां नई गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी दरों को समझ लेते है.
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28 प्रतिशत लगता है जीएसटी
अगर आप नई पैसेंजर व्हीकल्स (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड से चालित), कॉमर्शियल व्हीकल्स, थ्री व्हीलर्स या कोई भी टू व्हीलर्स की खरीदारी करते हैं तो आपको उसकी कीमत का 28 प्रतिशत जीएसटी (GST on vehicles) चुकाना होता है. हां, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी देना होता है. लेकिन एक तय लिमिट के बाद आपको जीएसटी के साथ-साथ कॉम्पेनसेशन सेस चुकाना होता है. इसके लिए भारत सरकार ने गाड़ियों की कैटेगरी तय कर रखी है.
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इन गाड़ियों पर 1 प्रतिशत लगता है सेस
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इन गाड़ियों पर 3 प्रतिशत देना होता सेस
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तब सीधे 17% लगता है सेस
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इन बड़ी पैसेंजर गाड़ी पर 20% सेस है लागू
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सबसे ज्यादा इन गाड़ियों पर बनता है कुल टैक्स
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हाइब्रिड गाड़ियों पर कितना सेस
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तब टू व्हीलर पर भी देना होगा सेस
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