विंटेज कार नहीं बनेंगी कबाड़, बस नंबर प्लेट पर लिखवाना होगा ‘VA’
सरकार पचास साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए नियमों में छूट देने जा रही है, जिसके के बाद इन पुराने वाहन को ‘कबाड़’ नीति से छूट मिल जाएगी.
विंटेज वाहनों की रजिस्ट्रेन संख्या में ‘विंटेज’ का जिक्र होगा और इनके लिए विशेष नंबर प्लेट पर ‘वीए’ शब्द लिखे होंगे.
विंटेज वाहनों की रजिस्ट्रेन संख्या में ‘विंटेज’ का जिक्र होगा और इनके लिए विशेष नंबर प्लेट पर ‘वीए’ शब्द लिखे होंगे.
वैसे तो 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी (Petrol Vehicles) और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी (Diesel Vehicles) के रिजस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई है. साथ ही पुरानी गाड़ियों का कबाड़ में बदलने का नियम भी जारी होने जा रहा है, लेकिन विंटेज या पुरानी गाड़ियों (vintage vehicles) के शौकीनों को इस नियम से घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि सरकार पचास साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए नियमों में छूट देने जा रही है, जिसके के बाद इन पुराने वाहन को ‘कबाड़’ नीति से छूट मिल जाएगी. इस तरह के वाहनों के लिए एक खास तरह नंबर प्लेट होगी, जिसपर ‘वीए’ लिखा होगा.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (road transport ministry) ने विंटेज वाहनों के नियमन और पंजीकरण के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी किया है. इसमें विंटेज वाहनों की रजिस्ट्रेन संख्या में ‘विंटेज’ का जिक्र होगा और इनके लिए विशेष नंबर प्लेट होगी (high security number plates), जिसपर ‘वीए’ शब्द लिखे होंगे.
नए मसौदे में कहा गया है कि 50 साल से अधिक पुराने वाहनों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और कलात्मक महत्व को देखते हुए इनका संरक्षण जरूरी हो जाता है.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
मोटर वाहन कानून में मिले अधिकारों के तहत यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि तकनीकी, मोटरिंग और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन के लिए विंटेज वाहनों के संरक्षण के कदम उठाने की जरूरत है, तो वह उनके पंजीकरण या पुन: पंजीकरण के लिए नियमन जारी कर सकती है.
विंटेज मोटर वाहन आदेश, 2019 के नियमन में कहा गया है कि इन वाहनों की पंजीकरण प्लेट हाई सिक्टोरिटी वाली होगी. नंबर प्लेट पर ‘एक्सएक्सवीएवाईवाई’ (XXVAYY) लिखा होगा. इसमें वीए का मतलब विंटेज से, एक्सएक्स का राज्य के कोड से और वाईवाई दो शब्दों की श्रृंखला होगी. उसके बाद 01 से 09 तक नंबर होगा जो राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया जाएगा.
माना अगर कोई गाड़ी दिल्ली की है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर DLVA1234 होगा. महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड गाड़ी का नंबर MHVA1234 की तर्ज पर होगा. विंटेज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी मालिक को 20,000 रुपये राज्य की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जमा करेंगे होंगे.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
प्रस्तावित नीति पर टिप्पणियां मांगी गई हैं. इससे लोग विंटेज वाहनों की पहचान और नियमन कर सकेंगे. ऐसे वाहनों को वाहन कबाड़ नीति से छूट होगी.
अधिसूचना के मसौदे में कहा गया है कि इस विशेष पंजीकरण के जरिये व्यापक प्रकार की परिस्थितियों में इन वाहनों को सड़कों पर लाया जा सकेगा. वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए ऐसा नहीं किया जा सकेगा. इससे पहले सरकार ने विंटेज कार रैली में भाग लेने के लिए ऐसे वाहनों को बिना रजिस्ट्रेन चलाने की इजाजत दी थी.
12:25 PM IST