कार, टू व्हीलर और दूसरी गाड़ियों का बढ़ सकता है थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम, IRDAI का नया प्रस्ताव
Motor Insurance:इंडियन रोड सेफ्टी एक्ट और इंडियन मोटर व्हीकल के मुताबिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज, दुर्घटना में घायल होने या थर्ड पार्टी की मृत्यु को कवर करता है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर के प्रीमियम हर साल तय किए जाते हैं. (रॉयटर्स)
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर के प्रीमियम हर साल तय किए जाते हैं. (रॉयटर्स)
Motor Insurance: कारों, दोपहिया (टू व्हीलर) और ट्रांसपोर्ट वाहनों पर थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम (Third party insurance premium) बढ़ सकता है. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में प्रीमियम दरों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रस्ताव किया है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इरडा ने वित्त वर्ष 2020-21 में 1000 सीसी से कम की कारों के लिए थर्ड पार्टी (टीपी) मोटर बीमा प्रीमियम दरों को 5.3 प्रतिशत बढ़ाकर 2,182 रुपये करने का प्रस्ताव किया है. अभी यह 2,072 रुपये है.
इसी तरह 1000 सीसी से 1500 सीसी की कारों के लिए प्रीमियम को 3,221 रुपये से बढ़ाकर 3,383 रुपये करने का प्रस्तव किया गया है. वहीं 1500 सीसी से अधिक की कारों के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम को मौजूदा के 7,890 रुपये पर ही कायम रखने का प्रस्ताव किया गया है. आमतौर पर थर्ड पार्टी दरों में 1 अप्रैल से संशोधन करता है. मसौदे के अनुसार 75 सीसी से कम के दोपहिया पर टीपी को 482 रुपये से बढ़ाकर 506 रुपये करने का प्रस्ताव है. 75 सीसी से 350 सीसी के दोपहिया पर भी प्रीमियम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है.
(रॉयटर्स)
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350 सीसी से अधिक की बाइक पर प्रीमियम को 2,323 रुपये से बढ़ाकर 2,571 रुपये करने का प्रस्ताव है. इरडा ने इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया पर भी टीपी दरों में वृद्धि का प्रस्ताव किया है. इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया (IIBI) की ओर से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम रेट तय करने में किया जाता है.
थर्ड पार्टी बीमा
मोटर इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं. एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर और दूसरा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस. इंडियन रोड सेफ्टी एक्ट और इंडियन मोटर व्हीकल के मुताबिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज, दुर्घटना में घायल होने या थर्ड पार्टी की मृत्यु को कवर करता है.
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थर्ड पार्टी दोनों में किसी भी गाड़ी का ड्राइवर, कार के पैसेंजर, दूसरी गाड़ी के पैसेंजर या राह चलता कोई व्यक्ति हो सकता है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर के प्रीमियम हर साल तय किए जाते हैं. इसके उलट, पर्सनल एक्सीडेंट कवर में इंश्योरेंस कंपनी खुद प्रीमियम तय करती हैं.
09:16 AM IST