इन वाहनों को बीएस-IV नियमों में मिल सकती है छूट, सरकार ने मांगे सुझाव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन से जुड़े वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के लिए बीएस-IV एमीशन के नियमों में राहत देने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में बदलाव करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स और आम लोगों से सुझाव सुझाव मांगे हैं.
इन गाड़ियों के लिए BS-IV मानकों को लेकर सरकार ने मांगे सुझाव (फाइल फोटो)
इन गाड़ियों के लिए BS-IV मानकों को लेकर सरकार ने मांगे सुझाव (फाइल फोटो)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन से जुड़े वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के लिए बीएस-IV एमीशन को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में किए गए बदलाव से राहत देने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स और आम लोगों से सुझाव सुझाव मांगे हैं. इस संबंध में एक नोटिफिकेशन 19 जून को जारी किया गया है. ये नोटिफिकेशन morth.gov.in पर देखा जा सकता है.
कृषि मंत्रालय और कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट बनाने वाली कंपनियों की ओर से उत्सर्जन मानदंडों (Emission norms) के अगले चरण को लागू करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग की गई है. कृषि मंत्रालय और कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट बनाने वाली कंपनियों के इस अनुरोध पर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जीएसआर 393 (ई) दिनांक 19 जून, 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है. Emission norms के अगले चरण को कोविड-19 महामारी के स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहली अक्टूबर से लागू किया जाएगा.
कृषि मंत्रालय और कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट बनाने वाली कंपनियों की ओर किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों से संबंधित बीएस (सीईवी / टीआरईएम) -IV के एमीशन नियमों को स्थगित करने के बारे में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें सभी स्टेकहोल्डर्स से इस बारे में सुझाव मांगे गए हैं. 1 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर, 2021 तक नए नियमों से इन वाहनों को छूट दी गई है.
TRENDING NOW
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
अगर आप इन नियमों के बारे में सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव सुझाव संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 (ई-मेल: jspb-morth@gov.in) पर 18 जुलाई, 2020 तक भेज सकते हैं.
05:51 PM IST