Trump को बड़ा झटका! बाइडेन के खिलाफ आखिरी लड़ाई भी हारे
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने Texas में दायर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाले उस मुकदमे को खारिज कर दिया है, जिसमें जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन राज्यों में 3 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव परिणामों को पलटने की मांग की गई थी.
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने Texas में दायर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाले उस मुकदमे को खारिज कर दिया है, जिसमें जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन राज्यों में 3 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव परिणामों को पलटने की मांग की गई थी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में लिखा-संविधान के अनुच्छेद -3 के तहत टेक्सस के शिकायत के लिए मजबूत आधार की कमी होने के कारण इसे खारिज कर दिया है.
Texas ने न्यायिक रूप से संज्ञानात्मक हित का प्रदर्शन नहीं किया है, जिस तरह से राज्य अपने यहां चुनाव का संचालन करता है. अब सभी लंबित मामलों को खारिज किया जाता है. इसे ट्रंप के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि चुनावों में अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी और राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन (Joe Biden) से हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं.
कोर्ट ने ठुकराई अपील
इससे पहले जस्टिस ने मंगलवार को पेन्सिलवेनिया रिपब्लिकन की एक अपील को भी ठुकरा दिया. वहीं टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने आरोप लगाया है कि कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus pandemic) के बीच 4 प्रमुख स्विंग राज्यों में नई मतदान प्रक्रियाओं ने राष्ट्रपति चुनाव परिणामों पर पक्षपाती तरीके से असर डाला है.
270 vote for US President
बता दें कि राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप के 232 इलेक्टोरल वोटों की तुलना में बाइडेन को 306 वोटों से जीता बताया गया है. White house पहुंचने के लिए उम्मीदवार के पास 270 इलेक्टोरल वोट जीतना जरूरी होता है. ट्रंप इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इन्हें चुनौती देने उन्होंने दर्जनों मामले अदालतों में दायर किए हैं.
आसान नहीं Trump की राह
एक्सपर्ट की मानें तो ट्रंप के कार्यकाल में कथित घोटालों को लेकर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है. घोटालों की जांच से पता चलता है कि राष्ट्रपति पद से हटते ही उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी. दरअसल, अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी तरह की आधाकारिक कार्यों के लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि उनके खिलाफ भी अगर कार्यवाही होती है तो अगले साल ही मुमकिन है.
Zee Business Live TV
01:16 PM IST