घर बैठे कर सकेंगे ट्रैफिक चालान का भुगतान, दिल्ली में 'ई चालान' की शुरुआत
Delhi Police ने ई-चालान और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम शुरू किया है. इस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस चालान एसएमएस के जरिए तथा घर के पते पर भी भेजेगी.
राजधानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने ई-चालान और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया. इस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस चालान एसएमएस के जरिए तथा घर के पते पर भी भेजेगी. साथ ही लोग चालान का भुगतान घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकेंगे. इसके लिए अब पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी.
ट्रैफिक चालान के ऑनलाइन भुगतान के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारक नेट बैंकिंग से भी चालान का भुगतान कर सकते हैं.
पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने बताया कि नई तकनीक से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और लोगों को चालान भुगतने में सुविधा होगी. इस सिस्टम की शुरूआत में एक हजार मशीनें यातायात पुलिस विभाग को दी गई हैं, जिससे मौके पर चालान किए जाने के साथ भुगतान भी क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड के जरिए किया जा सकेगा.
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ई-चालान में होगा व्हीकल का पूरा इतिहास
जिस समय दिल्ली पुलिस किसी भी वाहन का चालान करेगी तो वाहन के नंबर के आधार पर उसकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी..ई-चालान सिस्टम एनसीआरबी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में यह जानकारी भी पलक झपकते ही मिल जाएगी कि वाहन चोरी का तो नहीं है. वहीं वाहन का पहले कितनी बार चालान हो चुका है.
बाहरी राज्यों का डेटा भी ऑनलाइन
जिस भी वाहन चालक का राजधानी दिल्ली में चालान कटेगा, उस वाहन संख्या के आधार पर संबंधित राज्य के आरटीओ के पास भी वाहन का चालान होने की जानकारी मिल जाएगी. जिससे किसी भी राज्य में किसी भी वाहन के चालान के बारे में आसानी से जानकारी हो सकेगी.
वाहन चालक की पूरी डिटेल होगी पुलिस के पास
सारथी ऐप के जरिए एनसीआरबी से सभी वाहन चालकों के लाइसेंस का डेटा भी लिया गया है .जिससे वाहन चालक के लाइसेंस का नंबर डालते ही सिस्टम उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा देगा. इससे यह भी पता लग जाएगा कि लाइसेंस फर्जी तो नहीं है. लाइसेंसधारक का पहले कितनी बार और किस नियम के उल्लंघन पर चालान हो चुका है, इस जानकारी भी मिल जाएगी.
(रिपोर्ट- नीरज गौड़/दिल्ली)
03:25 PM IST