SEBI ने इन 7 एंटिटी पर लगाया ₹35 लाख का जुर्माना, गलत तरीके से कर रहे थे ट्रेडिंग, जानें मामला
SEBI Penalty Rs 35 Lakh: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में अनुचित ट्रेड की वजह से सेबी ने इन एंटिटी पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
SEBI ने इन 7 एंटिटी पर लगाया जुर्माना
SEBI ने इन 7 एंटिटी पर लगाया जुर्माना
SEBI Penalty Rs 35 Lakh: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने 7 एंटिटी पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इन 7 एंटिटी पर जुर्माना अनुचित ट्रेड्स के चलते लगाया गया है. बता दें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में अनुचित ट्रेड की वजह से सेबी ने इन एंटिटी पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सेबी ने 7 अलग-अलग आदेशों में पवन कुमार सारावगी HUF, शुभ लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, STIC Tradecomm, Starlight Devcon, Devesh Commosale, Devinder Kumar और Kishorechandra Gulabbhai Desai पर 5-5 लाख रुपए का फाइन ठोका है.
SEBI ने 1 साल तक की जांच
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में लार्ज स्केल रिवर्सल ट्रेड्स को पाया, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज पर आर्टिफिशियल वॉल्यूम्स तैयार हुए. सेबी ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच बीएसई के इस सेगमेंट में कुछ निश्चित एंटिटी के ट्रेडिंग एक्टिविटी की जांच की.
ये भी पढ़ें: अमेरिका के लिए महंगाई बनी सबसे बड़ी टेंशन, FED फिर बढ़ा सकता है ब्याज दर; बेरोजगारी के आंकड़े भी चिंताजनक
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
सेबी के आदेश के मुताबिक, ये 7 एंटिटी इन रिवर्सल ट्रेड्स में शामिल थीं. बता दें कि रिवर्स ट्रेड्स प्रकृति में अनुचित होते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग के नॉर्मल कोर्स में एग्जीक्यूट किए जाते हैं. सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इससे आर्टिफिशियल वॉल्यूम जनरेशन के समय ट्रेडिंग के गलत और भ्रामक तरीकों को आगे लेकर जाता है. सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इन 7 एंटिटी ने PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) के नियमों का उल्लंघन किया है.
एंजेल ब्रोकिंग पर भी लगाया था जुर्माना
हाल ही में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एंजेल ब्रोकिंग (Angel Broking Ltd) पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. SEBI ने इस कंपनी पर रेगुलेटर नॉर्म्स को उल्लंघन करने पर ये जुर्माना ठोका. एंजेल ब्रोकिंग (Angel One Ltd) एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक और कमोडिटी ब्रोकर है. ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्टेड है.
ये भी पढ़ें: ट्विटर एप में अब जल्द मिलेगा ये नया फीचर, एलन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी
बता दें कि सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटर्स ने मिलकर Angel Broking Ltd के कार्यान्वन को लेकर एक निरीक्षण किया था, जिसके बाद सेबी ने कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. सेबी ने 78 पेज का आदेश जारी किया. इस आदेश में सेबी ने पाया कि एबीएल ने उन ग्राहकों की प्रतिभूतियों को गिरवी रख दिया, जिनके खाते में क्रेडिट बैलेंस है और कंपनी ने अपने क्लाइंट्स के 32.97 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया. इसके अलावा रेगुलेटर ने पाया कि ABL (एबीएल) ने 300 मामलों में निरीक्षण अवधि के दौरान निष्क्रिय ग्राहकों के धन का वास्तविक निपटान नहीं किया और ये नॉन सेटल्ड राशि 43.96 लाख रुपये थी.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
09:39 AM IST