सेबी ने Deutsche Mutual Fund से जुड़े घपले में लगाया 15 लाख का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने डायचे म्यूचुअल फंड (Deutsche Mutual Fund) से जुड़े फ्रंट रनिंग मामले में छह एंटिटीज पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
जुर्माने की राशि 45 दिन के भीतर भरने के निर्देश दिए गए हैं. (File Photo)
जुर्माने की राशि 45 दिन के भीतर भरने के निर्देश दिए गए हैं. (File Photo)
मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने डायचे म्यूचुअल फंड (Deutsche Mutual Fund) से जुड़े फ्रंट रनिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. सेबी ने इस मामले से जुड़े छह एंटिटीज पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. गोपनीय सूचना सार्वजनिक होने से पहले उसका फायदा उठाने को फ्रंट रनिंग कहा जाता है. बता दें कि डायचे म्यूचुअल फंड अब डीएचएफएल प्रामेरिका म्यूचुअल फंड (DHFL Pramerica Fund) के नाम से जाना जाता है.
45 दिन के अंदर भरना होगा जुर्माना
सेबी ने इस मामले में जिनपर जुर्माना लगाया गया है उनके नाम हैं कंचन जेना, हेमलता देई जेना, मालती लता जेना, जयंत छापरिया, अभिषेक छापरिया और प्रोग्रेसिव शेयर ब्रोकर्स. सेबी ने शुक्रवार को जारी दो अलग-अलग आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि 45 दिन के भीतर भरने के निर्देश दिए गए हैं.
क्या है मामला?
सेबी ने पाया था कि Deutsche Mutual Fund (डीएमएफ) के फंड मैनेजर और उसके माता-पिता ने फ्रंट रनिंग की साजिश रची और योजना को अंजाम तक पहुंचाने से लेकर उसका फायदा पाने तक वे इसमें शामिल रहे. वहीं सितंबर, 2014 से मई, 2015 के बीच तीन बहनों कंचन जेना, हेमलता देई जेना, मालती जेना के अलावा जयंत छापरिया और अभिषेक छापरिया ने इसमें उन्हें मदद दी.
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डायचे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर और उसके माता-पिता ने दिसंबर, 2021 में सेबी को 5 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करके मामले का निपटारा कर दिया था.
07:20 AM IST