Sebi ने गोल्ड ट्री पर सिक्योरिटी मार्केट में लेनदेन पर 6 महीने का लगाया प्रतिबंध, बिना रजिस्ट्रेशन दे रहे थे ये सर्विस
Sebi bars Gold Tree: नियामक ने शुल्क के रूप में प्राप्त रकम को 3 महीने के भीतर वापस करने का निर्देश दिया. साथ ही सिक्योरिटीज मार्केट से किसी भी प्रकार के लेन-देन को लेकर 6 महीने के लिये प्रतिबंध लगा दिया है.
यह पाबंदी सेबी की मंजूरी के बिना परामर्श और पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज देने के लिये लगायी गयी है. (File Photo)
यह पाबंदी सेबी की मंजूरी के बिना परामर्श और पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज देने के लिये लगायी गयी है. (File Photo)
Sebi bars Gold Tree: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गोल्ड ट्री और उसके मालिक सर्वेश कुमार पर सिक्योरिटीज मार्केट में लेनदेन पर 6 महीने के लिये प्रतिबंध लगा दिया है. यह पाबंदी सेबी की मंजूरी के बिना परामर्श और पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज देने के लिये लगायी गयी है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को नवंबर, 2018 में शिकायत मिली थी कि Gold Tree के मालिक कुमार की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज स्कीम में निवेश करके शिकायतकर्ता ने पैसा गंवा दिया.
बिना रजिस्ट्रेशन दे रहे थे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी
सेबी ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच की और पाया कि Gold Tree और कुमार बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाहकार और पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज (PMS) दे रहे हैं. इसको लेकर 18 अगस्त, 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.
नियामक ने आदेश में कहा कि सेबी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किये बिना कुमार निवेश सलाहकार और पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में सर्विसेज दे रहे थे. यह निवेश सलाहकार नियमों और पीएमएस मानदंडों का उल्लंघन है.
3 महीने के अंदर पैसे वापस लौटाने के निर्देश
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सेबी ने कहा कि उन्होंने 1.73 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे. नियामक ने शुल्क के रूप में प्राप्त धन को 3 महीने के भीतर वापस करने का निर्देश दिया. साथ ही सिक्योरिटीज मार्केट से किसी भी प्रकार के लेन-देन को लेकर 6 महीने के लिये प्रतिबंध लगा दिया है.
07:51 AM IST