इस कंपनी की सलाह पर बाजार में लगा रहे थे पैसे तो हो जाएं सावधान! SEBI ने 6 महीने का लगाया बैन, जानिए पूरा मामला
SEBI Latest News: अगर आपने कभी इस कंपनी की सलाह पर शेयर बाजार में पैसा लगाया है तो सावधान हो जाएं क्योंकि सेबी ने कंपनी पर सलाह ना देने के लिए 6 महीने का बैन लगा दिया है.
SEBI Latest News: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने ग्लोबल मनी प्लांट फाइनेंशियल सर्विसेज (GMPFS) और इसके पार्टनर्स पर 6 महीने का बैन लगा दिया है. अगर आपने कभी इस कंपनी या इसके पार्टनर कंपनी की सलाह पर मार्केट में पैसा लगाया है तो ये खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए. कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने इस कंपनी पर 6 महीने के लिए बैन लगा दिया है. ये कंपनी अब अगले 6 महीने तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं देगी. सेबी ने अपने आदेश में कहा कि अधिकार ना होने के चलते ये कंपनी अगले 6 महीने तक निवेशकों को पैसा लगाने की सलाह देगी. बता दें कि GMPFS एक पार्टनरशिप फर्म है और इसके पार्टनर सावन यादव, जूली वर्मा और सौरभ यादव हैं. सेबी ने इस सभी लोगों पर भी 6 महीने का बैन लगा दिया है.
जुलाई 2021 में जारी किया था कारण बताओ नोटिस
बता दें कि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इस कंपनी और इस कंपनी के पार्टनर्स को जुलाई 2021 में कारण बताओ नोटिस भेजा था. अपने अंतिम आदेश में सेबी ने पाया कि GMPFS और इसके पार्टनर्स के पास आवश्यक सर्टिफिकेट नहीं थे और वो बिना किसी सर्टिफिकेट के निवेशकों को इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे थे.
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निवेश की सलाह देने के लिए SEBI का सर्टिफिकेट जरूरी
सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इस कंपनी और इसके पार्टनर्स के पास सेबी की ओर से जारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर (Investment Adviser) का जरूरी सर्टिफिकेट नहीं था, जो कि IA (investment adviser) नियमों का उल्लंघन है.
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2015-18 के बीच कमाए 36.30 लाख रुपए
सेबी ने जांच में पाया कि GMPFS और इसके पार्टनर्स ने अगस्त 2015 से 2018 के बीच में 36.30 लाख रुपए कमाए. सेबी (SEBI) ने अपने आदेश में बताया कि 3 महीने के भीतर ही कंपनी और उसके पार्टनर्स को एक साथ या अलग-अलग करके ये अमाउंट वापस लौटानी है.
सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा कि कंपनी ने जिन भी क्लाइंट से पैसा कमाया है, उन्हें 3 महीने के भीतर ये वापस करना है. इसके अलावा रेगुलेटर सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट में अगले 6 महीने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन ना करने का आदेश दिया है. इसके अलावा ये लोग सेबी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं देंगे.
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4 एंटीटी पर लगाया 12 लाख का जुर्माना
इसके अलावा सेबी ने दूसरे आदेश में 4 एंटीटी पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इन्होंने Edynamics Solutions Ltd के मामले में फ्लोटिंग मार्केट नियमों का उल्लंघन किया. एक जांच के बाद सेबी ने ये आदेश जारी किया.
10:31 AM IST