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Budget 2021: 1 मिनट में अनिल सिंघवी से समझिए क्या है आयकर की धारा 80D?

Fri, Jan 22, 2021 10:22 am
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What is Section 80D: आजकल अस्पताल (Hospital) में  बिलकुल  5 स्टाक होटेल जैसी फैसिलिटी मिलने लगी है. जिसकी वजह से इलाज कराने पर खर्च भी ज्यादा आता है. जिसके लिए जरूरी है मेडिक्लेम (Mediclaim) लेना. लेकिन, अक्सर ऐसा होता है कि लोग मेडिक्लेम लेने के बाद अफसोस करते हैं, कहीं उनके पैसे फिजूल तो नहीं गए. और अगर वो बिमार नहीं हुए तो मेडिक्लेम बेकार ना हो जाए.

 

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Section 80d के तहत बचाएं टैक्स

अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो जी बिज़नेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी (MD Anil Singhvi) ने आज एक तरीका बताया है जिससे आपके मेडिक्लेम की कोस्ट तो कम नहीं होगी लेकिन, इससे आप अपना टैक्स बचा (Income Tax Saving) सकते हैं. जिसका नाम है Section 80d.  

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जानिए क्या है Section 80d?

जो कोई भी मेडिक्लेम के लिए आप प्रीमियम (Premium) भरते हैं उस पर आपको 25000 रुपए तक की सलाना छूट मिलती है. या इसमें चाहें ये आपका मेडिक्लेम हैं, आपके पति या पत्नी का हो या आपके बच्चों का हो, उनके लिए भी 25000 तक की छूट मिलती है.  

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जानिए Section 80d में कितनी मिलती है टैक्स छूट

लेकिन, अगर आपके माता-पिता 60 साल से कम की उम्र के हों तो 25000 रुपए एडिनशल टैक्स छूट भी मिलेगी. इसके अलावा, अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपको 50000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है.  

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हैल्थ इंश्योरेंस लेना है जरूरी

इसलिए, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (Health Insurance) को खरीदना बहुत जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट के खर्चों का ध्यान रखा जाए. लेकिन सरकार द्वारा दी गई छूट लेना न भूलें.  

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