Zee Business की खबर पर मुहर: IPO की मंजूरी में लगेगा कम समय, SEBI फाइलिंग के नियमों में दे सकता है राहत
SEBI may ease IPO Norms: सेबी ने इस बारे में डिस्कशन पेपर जारी किया है. आम पब्लिक से इस पर 6 जून तक कमेंट मांगे हैं. जी बिजनेस ने इसको लेकर पहले ही जानकारी दी थी.
(Image: Reuters)
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SEBI may ease IPO Norms: प्राइमरी मार्केट से पैसा जुटाने के लिए IPO (Initial Public Offerings) लाने वाले कंपनियों को मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) से बड़ी राहत मिलने वाली है. अब कंपनियों को IPO की मंजूरी में कम समय लेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी IPO फाइलिंग के नियमाों में राहत देने की तैयारी कर रहा है. सेबी ने इस बारे में डिस्कशन पेपर जारी किया है. सेबी ने आम पब्लिक से इस पर 6 जून तक कमेंट मांगे हैं. जी बिजनेस ने इसको लेकर पहले ही जानकारी दी थी.
IPO को जल्द मिल सकेगी मंजूरी
जानकारी के मुताबिक, सेबी IPO फाइलिंग के नियमों में राहत दे सकता है. कंपनियां सेबी को इनफॉर्मल DRHP जमा कराकर भी कमेंट ले पाएंगी. कंपनियों को फॉर्मल DRHP से पहले इनफॉर्मल DRHP की सुविधा मिल सकती है. इनफॉर्मल DRHP की जानकारी सिर्फ कंपनी और सेबी के बीच रहेगी. कंपनियां सेबी के कमेंट के हिसाब से अपडेटेड DRHP जमा करेंगी. इस फैसले से IPO को जल्दी मंजूरी मिल सकेगी.
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एक्सचेंज को देने होंगे कमेंट
मार्केट रेग्युलेटर की ओर से इस बारे में डिस्कशन पेपर जारी कर दिया गया है. इसके मुताबिक, एक्सचेंज को भी Pre-फाइल्ड डॉक्युमेंट पर कमेंट देने होंगे. कम्पनियों को भी बताना होगा कि Pre-filed आईपीओ में जानकारी ली थी. आमतौर पर, एक IPO के लिए मौजूदा प्रक्रिया में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल करने के कम से कम 30 से 70 दिनों के बाद जारीकर्ता कंपनी कैपिटल मार्केट तक पहुंच सकती है। इसके अलावा, जारीकर्ता कंपनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अपने आईपीओ के साथ बाहर नहीं आने का ऑप्शन चुन सकती है.
12:35 PM IST