ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को बड़ी राहत, SEBI ने पीक मार्जिन नियमों में दी ढील, इंट्राडे पर पेनाल्टी से मिल सकता है छुटकारा
SEBI Update: सेबी ने पीक मार्जिन के नियमों में ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को ढील दी है. इस नियम के बाद ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के समय लगने वाली पेनाल्टी से छुटकारा मिल सकता है.
SEBI Update: सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ब्रोकर्स और ट्रेडर्स (Brokers and Traders) को बड़ी राहत दी है. सेबी ने पीक मार्जिन के नियमों में ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को ढील दी है. इस नियम के बाद ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के समय लगने वाली पेनाल्टी से छुटकारा मिल सकता है. नए नियम के मुताबिक इंट्राडे से फिक्स्ड बिगनिंग ऑफ द डे मार्जिन (Bod Margin) स्नैपशॉट के हिसाब से तय होगा. बता दें कि बिगनिंग ऑफ द डे मार्जिन में सभी SPAN मार्जिन और ELM शामिल होंगे.
ब्रोकर्स संगठन ने फैसले का किया स्वागत
वहीं ब्रोकर्स के संगठन एनमी (ANMI) के प्रेसिडेंट कमलेश शाह ने इस पर कहा कि वो इस फैसले को लागू करने पर सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि 2 मई को सेबी के चेयरमैन के साथ इस मुद्दे पर बैठक हुई थी. उन्होंने कहा कि इस नियम के बाद सारी पेनाल्टी प्रोसिडिंग ब्रोकर्स पर से हट जाएगी.
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उन्होंने कहा कि इस नियम की वजह से ब्रोकर्स को राहत मिलेगी. अगर ब्रोकर्स अगले दिन का एंड ऑफ दि मार्जिन जमा करते हैं तो पीक मार्जिन कलेक्शन में कोई डिफॉल्ट नहीं होगा और इसकी वजह से ब्रोकर्स या ट्रेडर्स पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी. उन्होंने आगे कहा कि सेबी के इस फैसले से सभी क्लाइंट और ब्रोकर्स को बहुत रिलीफ मिलेगा.
🔸#SEBI ने ब्रोकर्स, टेडर्स को दी बड़ी राहत
— Zee Business (@ZeeBusiness) May 10, 2022
🔸इंट्रा-डे के दिन पेनाल्टी से छुटकारा
🔸इंट्रा-डे स्नैपशॉट फिक्स्ड BoD मार्जिन पैमाने से तय होगा@SEBI_India | @OfficialAnmi | @bbfIndia | @BrajeshKMZee pic.twitter.com/VBhbtYi7BV
ब्रोकर्स पर इस वजह से लगता था जुर्माना
बता दें कि मार्जिन में कमी आने पर ब्रोकर्स पर जुर्माना लगता था. वहीं ब्रोकर्स जुर्माने की रकम ट्रेडर्स पर थोप दिया करते थे. उन्होंने कहा कि फिक्स्ड मार्जिन की वजह से बार-बार ब्रोकर्स को स्नैपशॉट्स मिलते थे. ऐसे में पीक मार्जिन के नियमों में ढील देने के बाद से ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को बड़ी राहत मिली है.
07:53 AM IST