Sebi ने KYC वेरिफिकेशन करने वाली सब-एजेंसियों के लिए जारी किए दिशानिर्देश, चेक करें डिटेल
Sebi directives for Aadhaar authentication: SEBI ने एक सर्कुलर में कहा कि इन एंटिटीज को केवाईसी वेरिफिकेशन एजेंसियों (KUAs) के साथ समझौता करना होगा और UIDAI के पास सब-केयूए के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
सब-केयूए के रूप में कराना होगा रजिस्ट्रेशन. (File Photo)
सब-केयूए के रूप में कराना होगा रजिस्ट्रेशन. (File Photo)
Sebi directives for Aadhaar authentication: कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी (Sebi) ने नो-योर कस्टमर (KYC) उद्देश्य से आधार वेरिफिकेशन सर्विसेज को लेकर केवाईसी सत्यापन एजेंसियों द्वारा नियुक्त इकाइयों (सब-केवाईसी यूजर एजेंसी) के लिए निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने पिछले सप्ताह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की Aadhaar Authentication सेवाओं के उपयोग को लेकर केवाईसी सत्यापन एजेंसियों की तरफ से नियुक्त 155 इकाइयों को अधिसूचित किया था. इसके बाद सेबी ने निर्देश जारी किया है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
TRENDING NOW
सब-केयूए के रूप में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक सर्कुलर में कहा कि इन एंटिटीज को केवाईसी वेरिफिकेशन एजेंसियों (KUAs) के साथ समझौता करना होगा और UIDAI के पास सब-केयूए के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
इसके अलावा, sub-KUAs को समय-समय पर यूआईडीएआई की तरफ से निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा. रेग्युलेटर ने कहा, KUAs केवाईसी के संदर्भ में आधार वेरिफिकेशन सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर इन इकाइयों को सब-केवाईसी सत्यापन एजेंसियों को जोड़ने के लिये चीजें आसान बनाएंगे.
ब्रोकर्स के लिए सेबी का फरमान
मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने ब्रोकर्स के लिए नया फरमान जारी किया है. सेबी अपने फरमान में कहा कि अक्टूबर 2021 से लेकर जून अंत तक ब्रोकर्स ने जितना मार्जिन शॉर्टफॉल पर पेनाल्टी लगाई है, सारी पेनाल्टी क्लाइंट को वापस करना है. सेबी ने कहा, पेनाल्टी ब्रोकर्स पर है, क्लाइंट पर नहीं.
11:33 AM IST