CG Power case: फंड की हेराफेरी इस कंपनी के पूर्व चेयरमैन को पड़ा महंगा, सेबी ने ठोका जुर्माना
CG Power case: सेबी ने कहा कि इन एंटिटीज ने फंड की हेराफेरी की और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर गलत जानकारी दी.
CG Power case: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलत जानकारी देने के मामले में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस (CG Power and Industrial Solutions) के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर और तीन अन्य एंटिटीज पर 5 साल के लिये पाबंदी समेत जुर्माना लगाया. इसके अलावा, तीन अन्य व्यक्तियों कंपनी के पूर्व सीएफओ वीआर वेंकटेश और दो पूर्व डायरेक्टर्स माधव आचार्य तथा बी हरिहरन पर 6 महीने से लेकर तीन साल तक की अवधि के लिये प्रतिबंध लगाया गया है.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) के 248 पन्नों के आदेश के अनुसार, मामले में कुल 11 एंटिटीज को दंडित किया है. अन्य एंटिटीज के एन नीलकांत, अतुल गुलाटी, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक हैं. मार्केट रेगुलेटर ने मामले में 11 एंटिटीज पर कुल 30.15 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सेबी ने ठोंका भारी जुर्माना
सेबी ने कहा कि उसने गौतम थापर, अवंता होल्डिंग्स, एक्शन ग्लोबल और सोलारिस इंडस्ट्रियल केमिकल्स को प्रतिभूति बाजारों से पांच साल के लिये प्रतिबंधित कर दिया है. थापर पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि तीन अन्य एंटिटीड पर 5-5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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इसके अलावा, नीलकांत पर 10 लाख रुपये, गुलाटी पर पांच लाख रुपये और आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सेबी ने कहा कि इन एंटिटीज ने फंड की हेराफेरी की और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर गलत जानकारी दी.
07:25 AM IST